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8 दिन की कैद और 5,000 रुपये का जुर्माना…
हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले में बर्फबारी का आनंद लेते पर्यटकों को लेकर एक अहम खबर सामने आई है। यह पर्यटकों के लिए लाहौल घाटी में चंद्रभागा नदी और आसपास के नालों की यात्रा करने के लिए जेल की हवा खाने का समय है। इसके साथ ही लाहौल-स्पीति पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है।
पर्यटक नदी में उतरे और फोटो खिंचवा रहे थे
दरअसल, कल यानी 27 जनवरी को चंद्रभागा नदी के पास कुछ पर्यटकों का वीडियो सामने आया था। यहां पर्यटक नदी में उतरकर फोटो खिंचवा रहे थे और किनारे पर हुक्का पीते भी नजर आ रहे थे। इसके बाद लाहौल-स्पीति एसपी मयंक चौधरी ने सख्त आदेश जारी किए हैं।
यह घातक और खतरनाक हो सकता है: एसपी
एसपी मयंक चौधरी ने आदेश में बताया कि जिले में देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं और देखा गया है कि पर्यटक कोकसर से टांडी संगम तक नदी में विभिन्न स्थानों पर फोटो लेने के साथ-साथ सेल्फी भी लेने जाते हैं। और यहां चूंकि नदी के किनारे जमे हुए हैं और पानी का तापमान बेहद कम है। हालांकि कुछ पर्यटक नदी पार करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, जो जानलेवा और खतरनाक हो सकता है।
… और पानी का स्तर अचानक बढ़ सकता है
अगर कोई पर्यटक अचानक बर्फ टूटने की वजह से या माइनस टेंपरेचर की वजह से नदी में गिर जाता है तो यह जानलेवा हो सकता है। जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर कई एडवाइजरी के बावजूद कई लोग अनावश्यक रूप से नदी तट की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे उनके जीवन और सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। और जैसे-जैसे तापमान बढ़ेगा, नदी तट पर बर्फ भी पिघलने लगेगी और जल स्तर अचानक बढ़ सकता है। इस जिले की नदियों में पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिनमें लोगों की जान जा चुकी है और इसलिए मामला बेहद गंभीर है।
8 दिन की कैद और 5,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान
पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 111 के तहत कोकसर से टांडी तक नदी किनारे जाने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। जो कोई भी इस आदेश का उल्लंघन करता है, उसे आठ दिन तक की अवधि के लिए कारावास या न्यूनतम 1,000 रुपये का जुर्माना जो 5,000 रुपये तक बढ़ सकता है या दोनों से दंडित किया जाएगा। हरियाणा पुलिस एक्ट की धारा 115 के तहत आदेश जारी किया गया है।