भोपाल पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश

Bhopal Breaking: खबर राजधानी भोपाल से है, सोशल मीडिया पर भड़काऊ और धार्मिक भावना भड़काने वाली पोस्ट डालने वाले लोगों के लिए बड़ी चेतावनी है। अब अगर कोई व्यक्ति धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट डालता है या उस पर लाइक व कमेंट करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश मध्य प्रदेश के भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा जारी किया गया है।
लाइक,कमेंट करने वालों पर भी होगी कार्रवाई

Bhopal Breaking: आपको बता दें कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश लागू किया गया है। आदेश के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, और टेलीग्राम पर धार्मिक और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। यदि किसी व्यक्ति ने धार्मिक भावना भड़काने वाली पोस्ट डाली है या किसी अन्य ने उसे लाइक या कमेंट किया तो उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
आगामी दो माह तक जारी रहेगा आदेश
Bhopal Breaking: इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप्स पर धार्मिक या सामाजिक माहौल को प्रभावित करने वाले संदेश डालने वाले ग्रुप एडमिन और उन संदेशों को फॉरवर्ड करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। यह आदेश अगले दो महीने तक लागू रहेगा।
