Yasin Machli Case : मध्यप्रदेश विधानसभा में फर्जी प्रवेश पास लगाकर गाड़ी चलाने के मामले में आरोपी यासीन अहमद उर्फ मछली को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को ठुकराते हुए यह साफ कर दिया कि विधानसभा सुरक्षा से जुड़ा यह मामला बेहद गंभीर है।
Yasin Machli Case: फर्जी पास से विधानसभा में घुसने का आरोप
यासीन मछली पर आरोप है कि उसने विधानसभा सत्र के दौरान पत्रकार गौरव शर्मा के नाम से जारी पार्किंग पास की छेड़छाड़ कर अपनी निजी गाड़ी में लगाया था। यह पास वास्तव में किसी अन्य वाहन के लिए वैध था, लेकिन आरोपी ने इसे अपने उपयोग में लिया। इस मामले की शिकायत के बाद भोपाल के अरेरा थाना पुलिस ने मछली को गिरफ्तार किया।
Yasin Machli Case: हाईकोर्ट ने जताई कड़ी चिंता
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की एकलपीठ जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह मामला विधानसभा की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी इस मामले की गंभीरता को दर्शाता है। इस कारण जमानत याचिका खारिज कर दी गई।
पुलिस की जांच
पुलिस ने 25 जुलाई 2025 को प्राप्त शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू की। जांच में पाया गया कि यासीन मछली ने दिसंबर 2024 के विधानसभा सत्र के दौरान फर्जी पास गाड़ी में लगाया था। इस घटना से विधानसभा परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं।
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