ग्लोबल टैरिफ रद्द
ट्रंप ने सभी देशों पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भड़के ट्रंप ने सख्ती दिखाते यह कदम उठाया। शुक्रवार, 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट 6-3 के बहुमत से ट्रंप के तमाम ग्लोबल टैरिफ रद्द कर चुका है।

Trump 10% tariff Supreme Court: SC पर भड़के ट्रंप
ट्रंप के खिलाफ फैसला आने के बाद ट्रंप ने कहा कि टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत निराशाजनक है। कोर्ट के कुछ सदस्यों पर शर्म आ रही है कि उनमें हमारे देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं है। इस बीच उन्होंने फैसले से असहमति जताने वाले 3 जज- जस्टिस क्लेरेंस थॉमस, सैमुअल एलिटो और ब्रेट कैवनॉ का धन्यवाद किया। भारत के साथ ट्रेड डील पर ट्रम्प ने कहा, इस डील में कोई बदलाव नहीं होगा। PM मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं।
सभी पर लगेगा 10% टैरिफ
21 फरवरी को डॉनल्ड ट्रंप ने 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने की घोषणा की। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा – यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि मैंने अभी-अभी ओवल ऑफिस से सभी देशों पर ग्लोबल 10% टैरिफ पर साइन किया है, जो तुरंत लागू होगा।

सेक्शन 122 का इस्तेमाल
व्हाइट हाउस के अधिकारी ने बताया ब्रिटेन, भारत और यूरोपीय यूनियन समेत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते करने वाले देशों को अब 10% टैरिफ लगाया जाएगा। यानी कि भारत पर अब टैरिफ 18% की जगह घटकर 10% लगेगा। 10 फीसदी टैरिफ लगाने के लिए डॉनाल्ड ट्रंप ने एक अलग अमेरिकी कानून- ट्रेड एक्ट, 1974 के सेक्शन 122 का इस्तेमाल किया। यह सेक्शन राष्ट्रपति को किसी देश पर 15% तक टैरिफ लगाने की इजाजत देता है, ताकि ‘अमेरिका के बड़े बैलेंस-ऑफ-पेमेंट घाटे’ को ठीक किया जा सके। हालांकि, यह टैरिफ 150 दिनों से ज्यादा के लिए नहीं लगाया जा सकता। अगर इसकी समयसीमा बढ़ानी है तो अमेरिकी पार्लियामेंट ‘कांग्रेस’ की मंजूरी लेनी होगी।
सभी टैरिफ खत्म नहीं हुए
Trump 10% tariff Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ट्रम्प के सभी टैरिफ खत्म नहीं हुए हैं। स्टील और एल्युमिनियम पर लगाए गए टैरिफ अलग कानूनों के तहत लगाए गए थे, इसलिए वे लागू रहेंगे।
हालांकि, 2 बड़े कैटेगरी के टैरिफ पर रोक लग गई है। पहली कैटेगरी रेसिप्रोकल टैरिफ की है, जो राष्ट्रपति ट्रम्प ने अलग-अलग देशों पर लगाए थे। इसमें चीन पर 34% और बाकी दुनिया के लिए 10% बेसलाइन टैरिफ लगाया गया था। कोर्ट के फैसले के बाद ये टैरिफ रद्द हो गए हैं।
दूसरी कैटेगरी 25% टैरिफ की है, जो ट्रम्प ने कनाडा, चीन और मैक्सिको से आने वाले कुछ सामानों पर लगाया था।
