Trending MP News: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने पंचायत सचिवों के लिए बड़ा फैसला लेने जा रही है। सरकार पंचायत सचिवो की भर्ती और अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े मामले पर बड़ा फैसले लेने जा रही है। फैसले के बाद सचिव के सेवा में रहते निधन होने पर उसके स्वजन को परेशान नहीं होना होगा।
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Trending MP News:अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े मामले पर फैसला
पंचायत सचिव की सेवा के दौरान मौत होने पर उस पर निर्भर स्वजन को नौकरी दी जाएगी. यदि संबंधित जिले में पद खाली नहीं भी है तो उसे दूसरे जिले में भी नौकरी दी जा सकेगी। इसके लिए पंचायत सेवा ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें नियम 2011 में संशोधन पर सहमति बन गई है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद अंतिम अधिसूचना जारी करके नए नियम लागू कर दिए जाएंगे।
Trending MP News: 2011 में संशोधन पर बनी सहमति
इस संशोधन के बाद यदि संबंधित जिले में पद उपलब्ध नहीं है, तो भी दूसरे जिले में अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। विभागीय पोर्टल पर पदों का पूरा विवरण रहेगा। संबंधित व्यक्ति को पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर आवेदन करना होगा। आवेदन पर नियुक्ति के लिए दोनों जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और कलेक्टर सहमति देंगे। प्रस्ताव पंचायतराज संचालनालय को भेजा जाएगा और अनुमति के साथ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करेंगे।
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Trending MP News:सरकार के फैसले से मिलेगी राहत
मोहन सरकार का यह फैसला पंचायत सचिवों के स्वजनों के लिए बड़ी राहत देने वाला होगा। इससे उन्हें अनुकंपा नियुक्ति के लिए दूसरे जिले में भटकना नहीं पड़ेगा। साथ ही विभाग में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के मामलों का भी जल्द निपटारा हो सकेगा।यह फैसला मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण विकास और पंचायत राज को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.बता दे कि विभाग में 350 से अधिक अनुकंपा नियुक्ति के मामले अटके पड़े हैं। मध्य प्रदेश में 23 हजार 12 ग्राम पंचायते हैं। प्रदेश में करीब 20 हजार सचिव पदस्थ हैं।