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लिंक नहीं होने पर ज्यादा TDS कटेगा
Pan Aadhaar Link: पैन को आधार से लिंक कराने के आखिरी दिन: अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्दी करवा लें। आज 31 मई को लिंक कराने का आखिरी दिन है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने टैक्सपेयर्स से 31 मई से पहले पैन कार्ड (PAN) को आधार(Aadhaar) से लिंक कराने के लिए कहा है। अगर 31 मई तक ऐसा नहीं करते हैं तो अब और ज्यादा TDS कटेगा।
पैन को आधार से लिंक न करने पर आपको पैन इनऑपरेटिव भी हो जाएगा। यामि वो किसी भी सरकारी काम काज में मान्य नहीं होगा। हालांकि, जो व्यक्ति एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं, वे इससे प्रभावित नहीं होंगे।
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Pan Aadhaar Link: पैन को आधार से लिंक करने पर अभी 1000 रुपए की फीस लग रही है। पहले बिना फीस के इसे लिंक किया जा सकता था। लेकिन लोगों ने लापरवाही के चलते इसे लिंक नहीं कराया था।
अब 10,000 रुपए तक की पेनल्टी लगेगी
पैन कार्ड इनएक्टिव होने पर ऐसे लोगों को म्यूचुअल फंड या स्टॉक अकाउंट खोलने जैसी चीजों की कोई अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा यदि आप इस पैन कार्ड का कहीं भी दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो भारी जुर्माना लग सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत आप पर 10,000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है।
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Pan Aadhaar Link: इनकम टैक्स विभाग के नियमों के मुताबिक अगर आपका PAN बायोमीट्रिक आधार के साथ नहीं लिंक है तो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स लागू रेट से दोगुना कटेगा।
Pan Aadhaar Link: इन लोगों को दी गई राहत
आयकर अधिनियम 1961 के तहत कुछ लोगों को पैन को आधार से लिंक कराने में छूट दी गई है। इस कैटेगरी में असम, जम्मू एवं कश्मीर और मेघालय के लोग, नॉन रेजिडेंट, 80 साल या उससे अधिक उम्र के लोग और विदेशी नागरिक शामिल हैं।
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