बुर्का पर बैन करने वाला 7वां यूरोपीय देश
स्विट्जरलैंड में आज से महिलाओं ने हिजाब, बुर्का या किसी अन्य माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर अपना चेहरा पूरी तरह से ढंकने पर प्रतिबंध लगा दिया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, इस कानून का उल्लंघन करने पर 1000 स्विस फ्रैंक यानी करीब 96 हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा.
2021 में स्विट्जरलैंड में हुए जनमत संग्रह में 51.21% नागरिकों ने बुर्के पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में मतदान किया था। इसके बाद बुर्के पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया गया, जो आज यानी 1 जनवरी 2025 (नया साल) से लागू हो गया है।

स्विट्जरलैंड से पहले बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड और बुल्गारिया भी इस संबंध में कानून बना चुके हैं। इस कानून के लागू होने के बाद महिलाएं सार्वजनिक कार्यालयों, सार्वजनिक परिवहन, रेस्टोरेंट, दुकानों और अन्य स्थानों पर पूरी तरह से अपना चेहरा नहीं ढंक पाएंगी।
कानून 2022 में लागू किया गया था
2022 में, स्विस संसद के निचले सदन, नेशनल काउंसिल ने चेहरा ढंकने पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून पर मतदान किया। इस दौरान 151 सदस्यों ने पक्ष में और 29 सदस्यों ने विरोध में मतदान किया। जिसके बाद इस संबंध में कानून बनाया गया।
