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सुप्रीम कोर्ट का जमानत विस्तार याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की जमानत विस्तार याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अब याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर आगे के निर्देश के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेज दिया है।
आम आदमी पार्टी सुप्रीमो ने चिकित्सा आधार पर अपनी अंतरिम जमानत को सात दिन और बढ़ाने की मांग की है, जो 1 जून को समाप्त होने वाली है। केजरीवाल को, सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को रिहा करने का आदेश दिया, जब उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए उनकी अंतरिम जमानत याचिका को मंजूरी दे दी थी। उनको 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने शराब नीति मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।
सात दिन की मोहलत मांगी
Arvind Kejriwal: केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के उस तत्काल उल्लेख पर विचार करने से न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने इनकार कर दिया। सिंघवी ने पीठ से जमानत विस्तार याचिका को बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध करते हुए कहा, यह दिल्ली के मुख्यमंत्री का मामला है। केवल सात दिन की मोहलत चाहिए।
उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री को कुछ चिकित्सा परीक्षण कराने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए। सिंघवी ने यह भी कहा कि डॉक्टरों द्वारा आप प्रमुख का मेडिकल परीक्षण करने के बाद यह याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने कहा इस याचिका पर सुनवाई हो चुकी है और इसे सुरक्षित रख लिया गया है… इसे मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए और उन्हें फैसला लेने दिया जाए। हम इसे मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखेंगे।
जब पीठ ने पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत को मंजूरी दी थी तो इसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया, उनके वकील ने कहा, कुछ मेडिकल परीक्षण किए गए थे, एक रिपोर्ट पेश की गई थी। इसलिए केवल सात दिनों के लिए जमानत विस्तार याचिका दायर करने में कुछ समय लगा।
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Arvind Kejriwal: जमानत विस्तार याचिका में, केजरीवाल की ओर से कहा गया है कि, अकारण वजन कम होना जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली बीमारियों का एक लक्षण है। उनकी स्वास्थ्य स्थिति आंशिक रूप से जेल अधिकारियों के कठोर व्यवहार के लिए जिम्मेदार है। जमानत का एक और सप्ताह मुझे स्वास्थ्य का जायजा ले सकूंगा।
Arvind Kejriwal: कई चिकित्सा परीक्षण होंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपनी अंतरिम जमानत का उपयोग केवल चुनाव प्रचार के लिए किया है, और जिसके लिए उन्हें बहुत कम समय के दौरान दिल्ली और पूरे भारत में व्यापक रूप से यात्रा करनी पड़ी है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताजनक जटिलताओं के बावजूद, उनके पास मैक्स हॉस्पिटल के एक वरिष्ठ चिकित्सक द्वारा अपने घर पर स्वास्थ्य जांच कराने का ही समय था।
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उनकी याचिका के अनुसार, उनके स्वास्थ्य संबंधी और बढ़ते जोखिम संकेतकों को देखते हुए, उक्त वरिष्ठ डॉक्टर ने कई चिकित्सा परीक्षण निर्धारित किए हैं, जो आगे की कैद के लिए आत्मसमर्पण करने से पहले किए जाने आवश्यक हैं।
10 मई को उनकी अंतरिम जमानत याचिका को मंजूरी देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री (Arvind Kejriwal) को 2 जून को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। अंतरिम जमानत दिशानिर्देशों के तहत, केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय या यहां तक कि दिल्ली सचिवालय भी नहीं जा सकते। उनसे मामले के बारे में टिप्पणी न करने या किसी गवाह से बातचीत न करने को भी कहा गया है।
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