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Supreme Court on Bulldozer Action : यूपी में बुलडोजर कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट नाराज

Shital Sharma March 7, 2025

यूपी में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से घर बनाने का आदेश दिया

Supreme Court on Bulldozer Action इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। राज्य सरकार का दावा है कि जमीन गैंगस्टर अतीक अहमद की है।

सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना प्रयागराज में लोगों के घरों को ध्वस्त करने पर संज्ञान लिया है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को जमकर फटकार लगाई।

 हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की याचिका खारिज की

Supreme Court on Bulldozer Action : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई चौंकाने वाली है और बहुत ही गलत उदाहरण पेश करती है। न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान मकानों को ढहाए जाने को नृशंस कृत्य करार दिया।

साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार को लोगों के घरों का पुनर्निर्माण कराना होगा। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया कार्रवाई चौंकाने वाली है और इससे गलत संदेश गया है।

Supreme Court on Bulldozer Action : घरों को ध्वस्त करके ऐसी कार्रवाई क्यों कर रहे हैं

अदालत ने सरकार से पूछा, “आप घरों को ध्वस्त करके ऐसी कार्रवाई क्यों कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इस प्रकार के तकनीकी तर्कों से कैसे निपटना है। अंत में धारा 21 और शरण अधिकारी जैसा कुछ है।

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शीर्ष अदालत जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद, दो विधवाओं और एक अन्य व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जिन्होंने सरकार पर अवैध मकानों को तोड़ने का आरोप लगाया है। उधर, सरकार ने कहा है कि यह जमीन गैंगस्टर नेता अतीक अहमद की है। जो 2023 में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था।

इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी

इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्हें मार्च 2021 में शनिवार रात को नोटिस दिए गए थे और रविवार को उनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि राज्य को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी ने कहा कि नोटिस का जवाब देने के लिए लोगों को उचित समय दिया गया था। हालांकि, न्यायमूर्ति ओका इससे सहमत नहीं थे। न्यायमूर्ति ओका ने पूछा कि नोटिस को इस तरह से क्यों चिपकाया गया। इसे कूरियर द्वारा क्यों नहीं भेजा गया? कोई भी इस तरह का नोटिस देगा और तोड़फोड़ करेगा। यह एक बुरा उदाहरण है।

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Shital Sharma

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i am contant writer last 10 Years, worked with Vision world news channel, Sadhna News, Bharat Samachar and many web portals.

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