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Supreme Court : रेप साबित करने के लिए प्राइवेट पार्ट पर चोट लगना जरूरी नहीं

Shital Sharma March 10, 2025

 40 साल पुराने केस में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला 

Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने 40 साल पुराने रेप केस में फैसला सुनाते हुए अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘कदाचार को साबित करने के लिए प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान होना जरूरी नहीं है। इसके लिए अन्य सबूतों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है.’ उन्होंने कहा कि एक ट्यूशन टीचर पर अपनी ही छात्रा के साथ बलात्कार का आरोप लगा है. पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर चोट के कोई निशान नहीं हैं और इसलिए रेप साबित नहीं किया जा सकता है। पीड़िता की मां ने मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं।

Supreme Court कदाचार साबित करने के लिए आवश्यक नहीं है

दोनों दलीलों को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी की पीठ ने कहा, ‘मेडिकल रिपोर्ट में चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं. हालांकि, इस वजह से अन्य सबूतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.’ उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि बलात्कार के सभी मामलों में पीड़िता के शरीर पर चोट के निशान पाए जाएं. कोई भी मामला स्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए बलात्कार का आरोप साबित करने के लिए पीड़िता के शरीर पर चोट के निशान जरूरी नहीं माने जा सकते।

पीड़िता को न्याय मिलने में 40 साल लग गए

पीड़िता की मां के खिलाफ आरोपियों द्वारा लगाए गए आरोपों पर पीठ ने कहा कि इस तरह के मामले में इस तरह के मामलों की जड़ में जाने का कोई मतलब नहीं है। हमें कोई कारण नहीं मिला है कि एक मां को अपनी बेटी को पीड़ित करना चाहिए और शिक्षक को फंसाने के लिए झूठा मामला दर्ज करना चाहिए। उसे अपनी मां के चरित्र से कोई लेना-देना नहीं है। इस मामले को त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली से गुजरने में 40 साल लग गए। 

Supreme Court : रेप की घटना 1984 की है 

यह घटना 1984 में हुई थी और 1986 में निचली अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराया था। इसके बाद मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया। ट्रायल कोर्ट के फैसले को यहां सही साबित होने में 26 साल लग गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में फैसले को सही ठहराने में 15 साल और लग गए। 

टीचर ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया

आरोप है कि 19 मार्च 1984 को ट्यूशन टीचर ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया और दो अन्य छात्राओं को बाहर भेज दिया। दो छात्रों ने दरवाजा खटखटाया लेकिन शिक्षक ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद पीड़िता की दादी ने आकर उसे बचाया। जब लड़की के परिवार ने एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की, तो उन्हें आरोपी पक्ष के लोगों ने धमकी दी। हालांकि, कुछ दिनों बाद एफआईआर दर्ज की गई थी।

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Shital Sharma

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