भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हम जो दिशानिर्देश बनाएंगे वे अंतिम हैं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बुलडोजर कार्यवाही मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में फैसला आने तक बुलडोजर की कार्यवाही पर रोक जारी रहेगी।
पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि अदालत के आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके अलावा पीड़ितों की संपत्ति लौटाई जाएगी, जिसका मुआवजा भी दोषी अधिकारियों से वसूला जाएगा।
सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों का प्रतिनिधित्व किया। यह भी कहा गया है कि ऐसे आरोप हैं कि एक विशेष समुदाय पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हम जो भी फैसला कर रहे हैं वह पूरे देश के लिए होगा। मंदिर हो या दरगाह, इसे हटाना उचित होगा क्योंकि सार्वजनिक सुरक्षा सबसे पहले आती है।
Supreme Court Hearing On Bulldozer Action
