
जमानत की शर्तों का करना होगा पालन
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आसाराम को रेप केस में अंतरिम जमानत दे दी। 2013 के बलात्कार मामले में स्वास्थ्य आधार पर राहत दी गई है। आसाराम को 31 मार्च तक जमानत दी गई है। साथ ही कोर्ट ने आसाराम को निर्देश दिया है कि अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद वह अपने अनुयायियों से न मिलें।
इन शर्तों के साथ मिली जमानत
उन्होंने कहा, ‘आसाराम को तीन पुलिसकर्मियों की सुरक्षा दी जाएगी। इसमें शर्त होगी कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। साथ ही उन्हें अपने समर्थकों से सामूहिक रूप से मिलने नहीं दिया जाएगा.’ उन्होंने कहा कि यह फैसला गुजरात के आसाराम बलात्कार मामले से जुड़ा है. जिसमें उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, वह राजस्थान में दर्ज मामले के सिलसिले में अभी भी हिरासत में है।
जनवरी 2023 में, आसाराम को एक सत्र अदालत ने 2013 के बलात्कार मामले में दोषी ठहराया था। मामला एक महिला ने दर्ज कराया था। अपराध के समय वह गांधीनगर के पास एक आश्रम में रह रही थी।