MP Helmet Rule 2025 : मध्यप्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ा दी है अब बाइक चलाने वाले चालक के साथ-साथ पीछे बैठने वाले (पिलियन राइडर) को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। बिना हेलमेट दोनों को भारी-भरकम चालान का सामना करना पड़ेगा, और यदि नियम का बार-बार उल्लंघन होगा तो ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।
नया नियम और पृष्ठभूमि
मध्य प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (PTRI) ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और सड़क सुरक्षा आंकड़ों के आधार पर यह सख्ती लागू की है। वर्ष 2024 में प्रदेश में हुए 56669 सड़क हादसों में से अधिकांश मौतें दोपहिया वाहन चालकों की थीं, जिनमें 82% ने हेलमेट नहीं पहना था। इसका उद्देश्य सड़क हादसों में मौतों की संख्या को कम करना और सड़कों को सुरक्षित बनाना है। 4 साल से अधिक उम्र के सभी बाइक चालक और पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी हो गया है
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कार्यवाई और जागरूकता अभियान
नए नियम को लागू करने से पहले 23 अक्टूबर से 5 नवंबर तक प्रदेश में जागरूकता अभियान चलाया गया। जिसके अंतर्गत लोगों को हेलमेट पहनने के महत्व के बारे में बताया गया। 6 नवंबर से भयंकर जांच अभियान परिवारों के लिए चलाई गई है। ट्रैफिक पुलिस अब शहर भर में कई जगहों पर सघन चेकिंग करेगी, जहां बाइक पर चालक और पीछे बैठने वाले दोनों की हेलमेट जांच होगी। अगर कोई बिना हेलमेट पकड़ा जाएगा तो उसे जुर्माना देना होगा। साथ ही पुलिस कर्मियों को भी निर्देशित किया गया है कि नियम का उल्लंघन करने वालों को बिना जांच छोड़ा नहीं जाए, और उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो नियम की पालना नहीं कराते।
खास बातें और जिम्मेदारी
ओला, उबर जैसे राइडिंग सेवाओं पर भी पिलियन राइडर के हेलमेट अनिवार्य होंगे।
हेलमेट न पहनने पर चालान के साथ-साथ ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाना है, न कि सिर्फ जुर्माना वसूलना।
इस नियम के लागू होने के बाद मध्य प्रदेश की सड़कें और सुरक्षित होंगी और हेलमेट पहनने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, जिससे दुर्घटनाओं के समय सिर की चोटों में कमी आएगी और जान बचाई जा सकेगी। इसलिए सभी बाइक चालक और उनकी पीछे बैठने वाली सवारी के लिए हेलमेट पहनना अब अनिवार्य है, और नियमों का पालन करना सुरक्षित सड़क यात्रा के लिए जरूरी है।
