बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के लिए गुरुवार का दिन राहत भरा रहा। जोधपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में शिल्पा शेट्टी और सलमान खान के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। यह मामला दिसंबर 2017 में राजस्थान के चूरू कोतवाली में दर्ज हुआ था।
क्या था पूरा मामला?
यह मामला 2013 में एक टीवी शो के दौरान शिल्पा शेट्टी द्वारा “भंगी” शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर था, जब वह अभिनेता सलमान खान के साथ एक इंटरव्यू दे रही थीं। इस घटना के बाद, शिल्पा शेट्टी और सलमान खान के खिलाफ चूरू थाने में एससी-एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया फैसला
राजस्थान हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान शिल्पा शेट्टी के वकील, प्रशांत पाटिल ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश का हवाला देते हुए तर्क दिया कि शिल्पा पहले ही अपने बयान के लिए माफी मांग चुकी हैं और उनका बयान तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया था। कोर्ट ने वकील की दलील को सही माना और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया।
शिल्पा शेट्टी की प्रतिक्रिया
यह फैसला शिल्पा शेट्टी के लिए राहत की खबर साबित हुआ। शिल्पा शेट्टी, जो 90 के दशक की एक लोकप्रिय एक्ट्रेस रही हैं और कई हिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं, वर्तमान में इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। वह अक्सर डांस रियलिटी शोज़ में जज की भूमिका निभाती हैं और अपनी फिटनेस को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चित रहती हैं।