Samay Raina Ranveer Allahbadia disability apology SC : सुप्रीम कोर्ट ने प्रसिद्ध कॉमेडियन और यूट्यूबर्स समय रैना, रणवीर अलाहबादिया सहित पांच कथित आरोपितों को दिव्यांगों का मजाक उड़ाने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में ऐसे मामलों में सख्त जुर्माना भी लगाया जाएगा।
माफी और जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि माफी से काम नहीं चलेगा, यदि फिर से ऐसा व्यवहार हुआ तो जुर्माना और सजा दी जाएगी। आरोपितों को अपने सोशल मीडिया चैनल पर माफी वीडियो अपलोड करने और हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।
केंद्र सरकार को गाइडलाइन बनाने का निर्देश
कोर्ट ने केंद्र सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय को जल्द ही सोशल मीडिया पर अपमानजनक बयानों और कंटेंट पर रोक लगाने के लिए व्यापक गाइडलाइंस तैयार करने को कहा है। इसका उद्देश्य भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले और संवेदनशील वर्गों का मजाक उड़ाने वाले कंटेंट को रोकना है।
READ MORE : बिग बॉस का नया सीजन आज से शुरू, लॉन्च से पहले ही छिड़ा विवाद!
Samay Raina Ranveer Allahbadia disability apology SC : अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सीमाएं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा ऐसे कमर्शियल कंटेंट पर लागू नहीं हो सकता, जो किसी समुदाय की गरिमा को ठेस पहुंचाए। उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक संसाधनों का दुरुपयोग कर संवेदनशील विषयों को मनोरंजन का साधन नहीं बनाया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से स्पष्ट संकेत मिलता है कि दिव्यांगों समेत सभी समाज के कमजोर वर्गों का सम्मान सर्वोपरि है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, कॉमेडियंस और कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए संवेदनशीलता से पेश आना होगा और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना होगा। साथ ही सरकार को प्रभावी नीतियां बनाकर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी।
