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कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में किरण अग्रवाल को सुनाई तीन साल की सजा
MP NEWS: मध्यप्रदेश के रियल एस्टेट कारोबारी, सेज ग्रुप के मालिक और करोड़ों के आसामी संजीव अग्रवाल की पत्नी किरण अग्रवाल को कोर्ट ने तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामला जमीन की नीलामी से जुड़ा है।
MP NEWS:संजीव अग्रवाल की पत्नी को तीन साल की सजा
कारोबारी संजीव अग्रवाल की पत्नी किरण अग्रवाल के नाम से जमीन की नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया गया था। मामले की लंबी सुनवाई के बाद अब विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के जज मनोज कुमार सिंह ने किरण अग्रवाल और कोमल लुल्ला सहित पांच आरोपियों को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा दी है। बाकी तीन आरोपी सहकारी बैंक के अफसर हैं।
MP NEWS:जमीन की नीलामी से जुड़ा है मामला
मामला किसान की जमीन को नियमों की धज्जियां उड़ाकर सस्ते दामों में नीलाम करने का है। प्रकरण के मुताबिक, ग्राम बकानिया के अशोक शर्मा ने वर्ष 1995 में मोटर और पंप के लिए सहकारी बैंक से 29 हजार रुपए का कर्ज लिया था। 2007 तक कर्ज की वसूली के लिए बैंक के अधिकारियों ने 4.92 एकड़ कृषि भूमि कौड़ियों के दाम में नीलाम कर दी थी। मामले में शिकायत हुई तो लोकायुक्त ने विस्तृत जांच की। लंबी जिरह के बाद अब इस मामले में फैसला आया है।
MP NEWS:किरण अग्रवाल के साथ इन्हें भी सुनाई सजा
विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के जज मनोज कुमार सिंह ने सहकारी बैंक से जुड़े तत्कालीन विक्रय अधिकारी विजेंद्र कुमार कौशल, संयुक्त पंजीयक अशोक कुमार मिश्रा, सहकारिता निरीक्षक एपीएस कुशवाह के साथ नीलामी प्रक्रिया में जमीन लेने वाली किरण अग्रवाल और कोमल लुल्ला को सजा सुनाई है।
MP NEWS:जाने क्या था
किसान अशोक शर्मा की जमीन कुल 4.92 एकड़ थी, जिसकी सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से कीमत 3 लाख 98 हजार रुपए थी। बैंक के अफसरों ने इसमें गोलमाल किया। जमीन को मात्र 1 लाख 50 हजार रुपए में नीलाम कर दिया गया। इससे किसान को 2 लाख 48 हजार रुपए का नुकसान हुआ। साथ ही सरकार को भी स्टाम्प ड्यूटी में नुकसान हुआ।
MP NEWS:अदालत ने फैसले में लिखा
कोर्ट ने अपनी टीप में कहा, अपराध की गंभीरता, उसके विस्तार और समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए किरण अग्रवाल पत्नी संजीव अग्रवाल व कोमल लुल्ला पत्नी गिरीश लुल्ला को भारतीय दंड विधान की धारा 420, सहपठित धारा 120 बी के तहत तीन-तीन साल के सश्रम कारावास के साथ दो-दो हजार के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। पूरी प्रक्रिया नए कानूनों के तहत होगी। साथ ही अदालत ने लिखा है कि विजेंद्र कुमार कौशल, एपीएस कुशवाह और अशोक मिश्रा को उनके सभी अपराधों के लिए जेल की सजा एक साथ काटनी होगी।