सीएम बोले- SC-ST वर्ग को मिलना चाहिए निर्धारित कोटा

SC जाएंगी MP सरकार
Reservation To OBC: मोहन सरकार ने विधि विभाग, सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में हुई बैठक के बाद लिया है।सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि, हमारी सरकार बनने से पहले से ही ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने को लेकर अलग-अलग याचिकाओं के जरिए कोर्ट में केस चल रहा है। इसी को लेकर आज प्रदेश के सभी संबंधित विभागों के अफसरों के साथ बैठक की गई।
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आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 28 जनवरी को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के राज्य शासन के निर्णय को चुनौती दी गई थी। बता दें, 4 अगस्त 2023 को हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश के तहत राज्य सरकार को 87:13 का फॉर्मूला लागू करने का निर्देश दिया था। इस आदेश के बाद प्रदेश की सभी भर्तियां ठप हो गई थीं।
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2021 में ओबीसी को 27% आरक्षण मिला था
Reservation To OBC:- दरअसल, 26 अगस्त 2021 को प्रदेश के तत्कालीन महाधिवक्ता के अभिमत के चलते सामान्य प्रशासन विभाग ने 2 सितंबर 2021 को एक परिपत्र जारी कर ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण की अनुमति प्रदान की थी। इस परिपत्र में तीन विषयों को छोड़कर शेष में 27 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इनमें नीट पीजी प्रवेश परीक्षा 2019-20, पीएससी द्वारा मेडिकल ऑफिसर भर्ती 2020 और हाईस्कूल शिक्षक भर्ती में 5 विषय शामिल थे।
