रैपिडो पर जुर्माना: भ्रामक विज्ञापन और रिफंड का आदेश
नई दिल्ली: सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने रैपिडो को गलत और भ्रामक विज्ञापन चलाने के लिए ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही कंपनी को अपने विज्ञापन हटाने और ग्राहकों को रिफंड देने का आदेश भी दिया गया है। यह मामला तब सामने आया जब कंपनी ने अपने विज्ञापनों में दावा किया था कि 5 मिनट में ऑटो मिलेगा या 50 रुपये कैशबैक मिलेगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ।

रैपिडो के भ्रामक वादे और शिकायतें
रैपिडो ने 548 दिन तक अपने विज्ञापन देशभर के 120 शहरों में चलाए, जिनमें यह दावा किया गया कि अगर 5 मिनट में ऑटो नहीं मिलता, तो ग्राहक को ₹50 का कैशबैक मिलेगा। लेकिन ग्राहकों की शिकायतों के मुताबिक, ऐसा कभी नहीं हुआ। रैपिडो ने इस कैशबैक को नकद के बजाय ‘रैपिडो कॉइन्स’ के रूप में दिया, जो सिर्फ 7 दिन तक वैलिड थे और उनका इस्तेमाल सिर्फ बाइक राइड के लिए किया जा सकता था। इसने ग्राहकों को भ्रामक तरीके से अपनी सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया।
विज्ञापनों में गलत जानकारी छुपाना
CCPA ने पाया कि रैपिडो ने जानबूझकर भ्रामक विज्ञापन चलाए, जिनमें जरूरी जानकारी छुपाई गई थी। उदाहरण के लिए, जब कंपनी ने 5 मिनट में ऑटो देने का दावा किया, तो यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह सर्विस हर समय या हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकती। इसने ग्राहकों को बार-बार रैपिडो की सर्विस इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया, जो अनफेयर ट्रैड प्रैक्टिस मानी गई।
उपभोक्ताओं की शिकायतें बढ़ीं
CCPA के अनुसार, अप्रैल 2023 से मई 2024 के बीच 575 और जून 2024 से जुलाई 2025 के बीच 1,224 उपभोक्ता शिकायतें रैपिडो के खिलाफ दर्ज की गईं। इन शिकायतों में अत्यधिक पैसे वसूलना, रिफंड में देरी, ड्राइवर का दुर्व्यवहार और कैशबैक के वादे का पूरा न होना शामिल थे।
15 दिन में पालन का रिपोर्ट पेश करने का आदेश
CCPA ने रैपिडो को आदेश दिया है कि वह 15 दिन के अंदर यह बताये कि उसने इस आदेश का पालन कैसे किया है। यदि कंपनी ने नियमों का उल्लंघन जारी रखा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

क्या आप भी प्रभावित हैं?
यदि आप रैपिडो के उपयोगकर्ता हैं और आपको लगता है कि इन भ्रामक विज्ञापनों के कारण आपको नुकसान हुआ है, तो आप CCPA या स्थानीय उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साथ ही, किसी भी सेवा का उपयोग करने से पहले उनके ऑफर की शर्तों को ध्यान से पढ़ें।
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