MP VIDHANSABHA: मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में जनविश्वास कानून पेश किया है जो विभिन्न विभागों के नियमों में बदलाव लाएगा। इस कानून का उद्देश्य व्यापार और सरकारी प्रक्रियाओं में आसानी लाना है। नए प्रावधानों के तहत अब जुर्माने की जगह पेनल्टी का प्रावधान किया जाएगा। इसके साथ ही कुछ मामलों में सजा के प्रावधान भी हटा दिए गए हैं।
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बिना अनुमति के पोस्टर चिपकाना पड़ेगा महंगा
MP VIDHANSABHA: इस बिल के तहत कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं जिनमें निजी संपत्ति पर बिना अनुमति के पोस्टर चिपकाने पर पेनल्टी 500 रुपए से बढ़ाकर 5 हजार रुपए करने का प्रस्ताव है। वहीं, किराए पर दी गई प्रॉपर्टी के भाड़े में बढ़ोतरी की जानकारी न देने पर 200 रुपए की पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। बिजली रिकॉर्ड नहीं रखने पर भी पेनल्टी लगेगी।
क्या है नया कानून
MP VIDHANSABHA: नए कानून में जुर्माने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए पेनल्टी का प्रावधान किया गया है, जिससे संबंधित विभाग के अधिकारी सीधे तौर पर पेनल्टी लगा सकेंगे। इस प्रक्रिया से अदालतों पर बोझ भी कम होगा, क्योंकि जुर्माने के मामले में कोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी।
नगरपालिका से जुड़ी धाराओं में बदलाव
MP VIDHANSABHA: इसके अलावा नगर निगम और नगरपालिका से जुड़ी कई धाराओं में भी बदलाव किए गए हैं, जैसे अवैध नल कनेक्शन या पेड़ काटने पर पेनल्टी को 500 रुपए से बढ़ाकर 5 हजार रुपए कर दिया गया है। यह कदम सरकारी प्रक्रिया को तेज और सरल बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
1 जनवरी 2025 को लागू होगा नया नियम
MP VIDHANSABHA: मप्र सरकार की योजना है कि इस बिल को 1 जनवरी 2025 से लागू कर दिया जाए। इससे व्यापारियों और आम जनता को सहूलियत मिलेगी और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी।