Private Schools: राज्य शिक्षा केंद्र ने प्रदेश के अशासकीय स्कूलों को मान्यता नवीनीकरण के लिए एक अंतिम अवसर प्रदान किया है। शिक्षण सत्र 2025-26 के लिए जिन स्कूलों ने अब तक मान्यता नवीनीकरण का आवेदन नहीं किया है, वे अब 10 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए स्कूलों को विशेष विलंब शुल्क के रूप में 10 हजार रुपए भी जमा करना होगा।

10 हजार रुपए भी जमा करना होगा
इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी जिला कलेक्टरों, जिला परियोजना समन्वयकों और विकासखंड स्त्रोत समन्वयकों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। यह निर्णय उन स्कूलों के छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिनका भविष्य मान्यता न होने की स्थिति में प्रभावित हो सकता था।
Private Schools: नवीनीकरण का आवेदन नहीं किया
शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक संचालित होने वाले सभी अशासकीय स्कूलों को अनिवार्य रूप से मान्यता प्राप्त करनी होती है। नियमों के तहत बिना मान्यता के स्कूल संचालन करना वैधानिक रूप से गलत है। इसके बावजूद कई स्कूलों ने 2025-26 सत्र के लिए निर्धारित समयसीमा में मान्यता नवीनीकरण का आवेदन नहीं किया था।
पोर्टल पर जाकर आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर लें
राज्य शिक्षा केंद्र ने यह स्पष्ट किया है कि यह मौका अंतिम है और निर्धारित तारीख के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए संबंधित स्कूल प्रबंधकों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते पोर्टल पर जाकर आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर लें।
Private Schools: कोई भी छात्र अनियमितता का शिकार न हो
मान्यता नवीनीकरण से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। यह कदम विद्यार्थियों की शिक्षा के अधिकार की रक्षा के लिए उठाया गया है ताकि कोई भी छात्र अनियमितता का शिकार न हो।
