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Pooja Khedkar : सुप्रीम कोर्ट ने पूजा खेडकर को यूपीएससी धोखाधड़ी मामले में अंतरिम सुरक्षा बढ़ाई  

Shital Sharma March 18, 2025
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सुप्रीम कोर्ट ने पूजा खेडकर को यूपीएससी धोखाधड़ी मामले में अंतरिम सुरक्षा बढ़ाई

UPSC Fraud Case Pooja Khedkar नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व आईएएस प्रशिक्षु पूजा खेडकर को यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी और ओबीसी तथा दिव्यांग कोटे के दुरुपयोग के आरोप में दी गई अंतरिम सुरक्षा की अवधि बढ़ा दी। इस मामले की सुनवाई 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

क्या है मामला?

पूजा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने 2022 की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में विकलांगता प्रमाणपत्र के माध्यम से आरक्षण का गलत लाभ उठाया। यह मामला तब सामने आया जब यह आरोप लगाया गया कि खेडकर ने जानबूझकर गलत जानकारी दी और फर्जी विकलांगता प्रमाणपत्र का इस्तेमाल किया।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे, ने इस मामले पर सुनवाई की। दिल्ली सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने अदालत में यह दावा किया कि खेडकर के खिलाफ एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसमें विकलांगता प्रमाणपत्र के लिए बिचौलियों द्वारा फर्जी कागजात तैयार किए गए थे। उन्होंने कहा कि खेडकर को हिरासत में लेकर इन बिचौलियों के नाम उजागर किए जाने चाहिए।

खेडकर का पक्ष

खेडकर की ओर से पेश हुई वकील बीना माधवन ने अदालत में यह कहा कि उनके मुवक्किल पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। उन्होंने दलील दी कि खेडकर ने 2018 में वैध विकलांगता प्रमाणपत्र प्राप्त किया था और वह जांच में पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके मुवक्किल ने हमेशा से कानूनी रूप से यूपीएससी परीक्षा में भाग लिया।

UPSC Fraud Case Pooja Khedkar: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खेडकर को 15 अप्रैल तक गिरफ्तारी से संरक्षण देने का आदेश दिया। साथ ही, अदालत ने दिल्ली सरकार और यूपीएससी से जवाब मांगा और इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि तय की।

क्या होगी अगली सुनवाई?

UPSC Fraud Case Pooja Khedkar: सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। इस दौरान अदालत यह निर्णय लेगी कि खेडकर को अग्रिम जमानत दी जाएगी या नहीं, और क्या उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अदालत ने इस दौरान खेडकर को गिरफ्तारी से संरक्षण देने का आदेश जारी किया है।

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