न्यू ईयर के लिए प्रशासन ने जारी किया आदेश

Happy New Year 2025: मध्य प्रदेश में न्यू ईयर पर अगर आपको भी शराब पार्टी करनी है तो ये खबर आपके लिए है. सहायक आबकारी आयुक्त के मुताबिक, जो भी लोग अपने रेस्टोरेंट, होटल, रिसोर्ट, फार्म हाउस या घर में 31 दिसंबर की रात शराब पार्टी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें विभाग से एक दिन का लाइसेंस लेना होगा. इसकी फीस 2 हजार से 10 हजार रुपये तक है.
Happy New Year 2025: शराब पार्टी के लिए लेना होगा लाइसेंस
आज साल 2024 का आखिरी दिन है. रात 12 बजे के बाद नए साल की शुरुआत हो जाएगी. लोग नए साल के जश्न में पहले से ही डूबने लगे हैं. साल के आखिरी दिन को यादगार बनाने के लिए हर कहीं होटल और रेस्टोरेंट पहले से ही बुक कर लिए गए हैं. कई लोग इस रोज शराब पार्टियों का आयोजन भी करते हैं. लेकिन मध्य प्रदेश में आपको ऐसा करने के लिए एक दिन का लाइसेंस लेना होगा.
Happy New Year 2025: आबकारी विभाग जारी कर रहा लाइसेंस
आबकारी विभाग मध्य प्रदेश शराब पार्टी के लिए लाइसेंस जारी कर रहा है. यह लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन करके हासिल किया जा सकता है. इसके लिए दो हजार से लेकर दस हजार रुपये की फीस आबकारी विभाग को चुकानी होगी. अधिकारी दावा कर रहे हैं कि महज पांच मिनिट में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
Happy New Year 2025: नियम तोड़ने वालों पर एक्शन
आयोजकों से कहा जा रहा है कि अगर उन्हें शराब पार्टी करनी है तो इसके लिए आबकारी विभाग से एक दिन का आकस्मिक लाइसेंस अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा. बिना लाइसेंस कहीं भी शराब पार्टी कराई गई तो आयोजकों के साथ ही पार्टियों में शराब का सेवन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.
Happy New Year 2025: जाने कितनी फीस?
किसी भी सेलिब्रेशन पार्टी में अधिकृत रूप से शराब परोसने और सेवन के लिए आबकारी विभाग द्वारा एक दिन का लाइसेंस दिया जा रहा है. यह लाइसेंस लेकर चिन्हित जगहों पर तय अवधि में शराब पार्टी कराई जा सकती है. निर्धारित फीस ऑनलाइन जमा कर लाइसेंस ले सकते हैं. घर के लिए लाइसेंस की फीस 2 हजार निर्धारित हैं. वहीं, गार्डन के लिए लाइसेंस की फीस 5 हजार और होटल-रेस्टोरेंट की फीस 10 हजार रुपये रखी गई है.
Happy New Year 2025: ऐसे मिल रहा है लाइसेंस
सहायक आबकारी आयुक्त के मुताबिक- जो भी लोग अपने रेस्टोरेंट, होटल, रिसोर्ट, फार्म हाउस या घर में 31 दिसंबर की रात शराब पार्टी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें विभाग से एक दिन का लाइसेंस लेना होगा. बिना लाइसेंस के कहीं भी शराब परोसी गई तो हमारी टीमें कार्रवाई करेंगी. लाइसेंस अप्लाई करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है . यह किसी भी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर महज पांच मिनट में पूरी हो जाएगी. फीस चुकता करते ही एक दिन का लिकर लाइसेंस जनरेट होकर मिल जाएगा.
