पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान 474 दिन से जेल में हैं
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना (तोशाखाना केस-2) से जुड़े एक अन्य मामले में जमानत मिल गई है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने जमानत के तौर पर 10 लाख पाकिस्तानी रुपये जमा करने का आदेश दिया है। इमरान खान पिछले साल 5 अगस्त से जेल में हैं। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि जमानत मिलने के बाद इमरान को रिहा किया जाएगा या नहीं।
पहले से ही जेल में बंद इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को इसी साल 13 जुलाई को तोशाखा केस-2 मामले में जेल से गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, पिछले महीने 24 अक्टूबर को बुशरा बीबी को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई थी।
पिछले हफ्ते गुरुवार को पाकिस्तान की एक अदालत में तोशाखा केस-2 में इमरान और बुशरा को बरी करने के लिए सुनवाई हुई थी। हालांकि, कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इमरान खान अलग-अलग मामलों में 474 दिनों से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। 5 अगस्त, 2023 को इस्लामाबाद की एक स्थानीय अदालत ने उन्हें तोशाखा मामले में दोषी ठहराया।
इसके बाद उन्हें इस्लामाबाद के जमान पार्क स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। बाद में उन्हें दो और मामलों में दोषी ठहराया गया था। हालांकि इन सभी मामलों में इमरान को बरी कर दिया गया है। 13 जुलाई को फर्जी निकाह मामले में बरी होने के बाद उन्हें तोशाखा केस-2 मामले में गिरफ्तार किया गया था।
