शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 27 सितंबर को कपल को नोटिस जारी करते हुए घर और फार्महाउस खाली करने का आदेश दिया गया था।
शिल्पा और राज कुंद्रा के मुंबई के जुहू स्थित घर और पुणे के फार्महाउस को खाली करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया था। हालांकि, अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस नोटिस पर रोक लगाते हुए कपल को राहत दी है।
ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में बताया कि वे शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को जारी किए गए बेदखली नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पी.के. चव्हाण की बेंच ने कपल को इस रोक के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी और कहा कि जब तक अपीलीय प्राधिकारी उनकी अपील पर फैसला नहीं लेता, तब तक इस नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
हाई कोर्ट का ये स्टे ऑर्डर तब तक जारी रहेगा जब तक दिल्ली में अपीलीय प्राधिकारी उनकी अपील पर निर्णय नहीं सुनाता। अगर प्राधिकारी उनके खिलाफ फैसला देता है, तो उस पर दो हफ्तों तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस फैसले के बाद कोर्ट ने मामले को समाप्त कर दिया।
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