न्यू ईयर पार्टी बार: न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर भोपाल में इस बार नियम थोड़े अलग और दिलचस्प हैं। अगर आप 31 दिसंबर या 1 जनवरी को घर पर पार्टी करने की सोच रहे हैं, तो अब इसके लिए महंगे इंतज़ाम की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ 500 रुपए में एक दिन का अस्थायी शराब लाइसेंस लिया जा सकेगा। मध्यप्रदेश आबकारी विभाग ने नए साल से ठीक पहले यह गाइडलाइन जारी की है, ताकि पार्टी और आयोजनों के दौरान नियमों का पालन हो सके।
500 रु में मिलेगा एक दिन का लाइसेंस
आबकारी विभाग के मुताबिक, यह व्यवस्था निजी और सार्वजनिक-दोनों तरह की जगहों पर लागू होगी। यानी घर, मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट और बड़े आयोजनों के लिए अलग-अलग लाइसेंस फीस तय की गई है।
न्यू ईयर पार्टी बार: घर में पार्टी पर सबसे कम शुल्क
अगर पार्टी निजी मकान में हो और केवल एक दिन के लिए हो, तो इसके लिए 500 रुपए की फीस रखी गई है। यह व्यवस्था खासतौर पर छोटे, निजी समारोहों को ध्यान में रखकर बनाई गई है।
सार्वजनिक और व्यावसायिक आयोजनों पर ज्यादा शुल्क
विवाह स्थल या सामुदायिक भवन जैसे सार्वजनिक स्थानों पर फीस 5 हजार रुपए तय की गई है। होटल और रेस्टोरेंट जैसे नियमित व्यवसायिक स्थानों पर यह शुल्क 10 हजार रुपए रहेगा। वहीं, टिकट या प्रवेश शुल्क वाले बड़े व्यावसायिक आयोजनों में भीड़ के हिसाब से फीस 25 हजार से लेकर 2 लाख रुपए तक पहुंच सकती है।
न्यू ईयर पर खास तैयारी
आबकारी विभाग का अनुमान है कि इस बार भोपाल में 350 से ज्यादा होटल, ढाबा और आयोजन स्थल एक दिन का लाइसेंस लेंगे। यही वजह है कि पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है, ताकि आखिरी वक्त में भी आवेदन किया जा सके।
क्यों लाई गई यह गाइडलाइन
आबकारी अधिकारियों के मुताबिक, इसका मकसद अवैध शराब पर रोक लगाना और आयोजनों को नियमों के दायरे में लाना है। लाइसेंस उसी स्थान के लिए मान्य होगा, जहां पार्टी या आयोजन होना है।
न्यू ईयर की रात जश्न तो होगा, लेकिन इस बार नियमों के साथ-यही प्रशासन का साफ संदेश है।
