मोहन सरकार लाने जा रही कड़ा कानून
पेपर लीक करने पर उम्रकैद और 1 करोड़ जुर्माना

MP NEWS: मध्यप्रदेश में अब किसी ने पेपर लीक किया तो उसे आजीवन कारावास और 1 करोड़ रु. तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। कोई नकल करता पकड़ा जाएगा तो वह जेल नहीं जाएगा,क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार पेपर लीक और परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए कड़ा कानून लाने जा रही है।
MP NEWS: मोहन सरकार लाने जा रही कड़ा कानून
दरअसल मोहन सरकार 1937 में बने परीक्षा कानून में बड़ा बदलाव करने जा रही है.संशोधित कानून का ड्राफ्ट स्कूल शिक्षा विभाग ने तैयार कर लिया है। यह ड्राफ्ट परीक्षण के लिए विधि विभाग को भेजा गया है। इसके बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सरकार की कोशिश है कि इस कानून को शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में पारित कराकर लागू किया जाए।
MP NEWS: नीट पेपर लीक मामले के बाद गर्माया मुद्दा
दरअसल, इसी साल जून में नीट पेपर लीक का मुद्दा गर्माया था। इसके बाद ही राज्य सरकार ने कानून में संशोधन के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को ड्राफ्ट बनाने के लिए कहा था। नए कानून की जरूरत क्यों? मप्र का जो मौजूदा कानून है, उसमें जुर्माने और सजा का प्रावधान मामूली है। हालांकि पिछले साल 10वीं और 12वीं परीक्षा के दौरान कथित पेपर लीक की घटनाएं सामने आने के बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल की कार्यपालिका समिति ने 10 साल की सजा और दस लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया था।
MP NEWS: नए कानून में ये प्रावधान
प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी कोई भी गड़बड़ी मिलने पर उसकी जांच डीएसपी या सहायक पुलिस आयुक्त करेंगे। केंद्र सरकार ये जांच केंद्रीय एजेंसी करा सकती हैl इस परीक्षा में प्रतिभागी की जगह अन्य कोई शामिल होता है तो इसे अनैतिक माना जाएगा।इस कानून के तहत एग्जाम सेंटर के लिए सरकारी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों को प्राथमिकता दी जाएगी। परीक्षा प्रश्न-पत्र में एक गुप्त कोड होगा।केंद्र सरकार ने 4 महीने पहले लागू किया नया कानून केंद्र सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 लागू किया है। यह कानून जून 2024 को लागू हुआ था। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या परीक्षा में गड़बड़ी करने पर कड़ी सज़ा का प्रावधान है।
