तहसीलदार बैतूल ग्रामीण के नेतृत्व में राजस्व टीम ने 27 मई को खसरा नंबर 354/10, 354/79, 363/9 और 363/3, कुल 2.016 हेक्टेयर भूमि पर बने गेट, बाउंड्रीवॉल, कार्यालय सहित अन्य निर्माण कार्यों को हटाया। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा।
MP NEWS: ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 का उल्लंघन
प्रशासन ने ग्रीन वैली कॉलोनी को अवैध घोषित करते हुए स्पष्ट किया कि इसका विकास बिना किसी वैध अनुमति के किया गया था। कॉलोनी का निर्माण संजय कुमार, पवन साहू और सौरभ शुक्ला द्वारा किया गया, जो मप्र ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम 2014 और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 का उल्लंघन है।
MP NEWS: स्वीकृति न देने के निर्देश दिए गए
आदेशानुसार, संबंधित खसरों में अवैध कॉलोनी का उल्लेख दर्ज किया जाएगा और जिम्मेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। नगर एवं ग्राम निवेश विभाग को इस भूमि से संबंधित किसी भी प्रस्ताव को स्वीकृति न देने के निर्देश दिए गए हैं। पहले से स्वीकृत व्यपवर्तन भी रद्द कर दिए गए हैं।
अवैध गतिविधियों को तत्काल रोके
इसके अलावा, भूखंडों की बिक्री व रजिस्ट्री पर रोक लगाने के निर्देश पंजीयन विभाग को दिए गए हैं। ग्राम पंचायत जामठी को भी आदेशित किया गया है कि नए निर्माण की अनुमति न दे और अवैध गतिविधियों को तत्काल रोके।
यह कार्रवाई प्रशासन की अवैध कॉलोनी पर नियंत्रण की दिशा में बड़ी पहल मानी जा रही है….
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