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MP सरकार की मनमानी पर दिखाई सख्ती
MP में आंगनवाड़ी भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार पर सख्ती दिखाते हुए कड़ी टिप्पणी की है।
MP सरकार पर 50 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई
कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि यह मामला 13 साल से लंबित है। प्रदेश सरकार लापरवाही कर रही है। तो जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने सरकार के इस रुख पर आपत्ति जताते हुए कड़ी टिप्पणी करते हुए सरकार पर 50 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई है।
MP सरकार को तीन दिन में यह राशि लीगल सेल अथॉरिटी में जमा करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा, इतने सालों में भी जवाब पेशन न करना सरकार की उदासीनता को बताता है। इस लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
कलेक्टर को कोर्ट आने का आदेश
इस मामले में अगली पेशी में 30 मई को होगी। इस मामले में अब कोर्ट ने सीधी कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के भी आदेश दिए गए हैं।
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दरअसल यह मामला सीधी जिले में आंगनबाड़ी भर्ती का है। एक महिला अभ्यर्थी ने सन 2011 में दायर याचिका में सरकार पर नियुक्तियों में मनमानी का आरोप लगाया था। मामला 13 साल से कोर्ट में लंबित है। कोर्ट ने 9 जनवरी 2013 को जवाब देने का समय दिया था। नोटिस के बाद भी सरकार ने अब तक जवाब नहीं दिया।
सुनवाई के बाद जस्टिस विवेक अग्रवाल की कोर्ट ने सरकार पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, इतने सालों में भी जवाब नहीं देना, सरकार की उदासीनता को बताता है। कोर्ट में यह बर्दाश्त योग्य नहीं है।
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