sentenced police station incharge to plant 1000 fruit trees: हाईकोर्ट ने दिए 1000 फलदार पौधे लगाने के आदेश
sentenced police station incharge to plant 1000 fruit trees: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सतना जिले के कोतवाली थाना प्रभारी रविंद्र द्विवेदी को 1000 फलदार पौधे लगाने की अनोखी सजा सुनाई है। थाना प्रभारी पर आरोप है कि उन्होंने नाबालिग से दुराचार के एक गंभीर केस में पीड़िता को समय पर नोटिस तामील नहीं कराया।
पौधे लगाने का समय और जगह तय
कोर्ट ने आदेश दिया कि ये पौधे आम, जामुन, महुआ और अमरूद के होंगे। इन्हें सतना जिले के चित्रकूट क्षेत्र में 1 जुलाई से 31 अगस्त 2025 के बीच लगाना होगा। अदालत ने साफ कहा कि लगाए गए पौधों की फोटो और उनकी GPS लोकेशन कोर्ट में पेश करनी होगी। इस रिपोर्ट के साथ सतना एसपी का शपथ-पत्र भी जमा करना अनिवार्य रहेगा।
दुराचार केस से जुड़ा है मामला
यह मामला अक्टूबर 2021 का है। सतना जिला अदालत ने आरोपी रामअवतार चौधरी को नाबालिग से दुराचार के केस में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने 30 सितंबर 2024 को पीड़िता को नोटिस भेजने का आदेश दिया, मगर कोतवाली थाना प्रभारी ने इसे समय पर तामील नहीं कराया।
माफी मांगी, निजी खर्च पर पौधारोपण का वादा
कोर्ट की सख्ती के बाद थाना प्रभारी ने अपनी गलती मानी। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि वे पुलिस महानिरीक्षक द्वारा लगाए गए 5000 रुपये का जुर्माना भरेंगे और निजी खर्च पर 1000 पौधे लगाएँगे। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि पौधे लगाने के बाद एक साल तक उनकी देखभाल खुद थाना प्रभारी को ही करनी होगी।
16 सितंबर 2025 को अगली सुनवाई
इस केस की अगली सुनवाई 16 सितंबर 2025 को होगी। हाईकोर्ट के इस फैसले को पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से एक सकारात्मक पहल के तौर पर देखा जा रहा है। अदालत ने पहले भी पर्यावरणीय सजा के उदाहरण दिए हैं। दिसंबर 2024 में भी कोर्ट ने आदेश की अवहेलना करने वाले एक व्यक्ति को एक माह में 50 पेड़ लगाने का निर्देश दिया था।
Read More :- Indore, शिवराज-कैलाश की बंद कमरे में चर्चा, सावित्री ठाकुर बाहर करती रहीं इंतजार
Watch Now :- अब ट्रेन का इंतज़ार बन जाएगा एक शानदार अनुभव!
