मोहन सरकार ने नियमों में किया बड़ा बदलाव
MP Govt New Gift: मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए पंचायत सचिवों को बड़ी सौगात दी है.पंचायत सचिव के परिजनों को भी अब सामान्य कर्मचारियों के समान 7 साल तक अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने नवंबर 2017 में जारी की गई अनुकंपा नियुक्ति के पात्रता संबंधी नियमों में बदलाव किया है. ऐसे में यदि किसी पंचायत सचिव की असमय मृत्यु होने पर उसके आश्रित को 7 साल की समय सीमा में अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिल सकेगा.
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पंचायत सचिवों पर मेहरबान मोहस सरकार
मार्च 2024 में प्रदेश की मोहन सरकार ने पंचायत सचिवों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के नियमों को सरल करने का फैसला किया था. विधानसभा चुनाव के दौरान बुलाई गई पंचायत में बीजेपी द्वारा इसका ऐलान किया गया था. अनुकंपा नियुक्ति का फैसला लेने के बाद सचिवों ने मांग उठाई थी कि दूसरे जिले में भी अनुकंपा दी जाए. इसके बाद राज्य सरकार ने ऐलान किया कि पंचायत सचिव के आश्रित को पास के जिलों में भी अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिल सकेगा. कई मामलों में संबंधित जिले में पद खाली न होने से समस्या आ रही थी. इसके लिए सरकार ने पंचायत अधिनियम के नियम 5 के 5 क जोड़कर इसमें संशोधन किया था.
MP Govt New Gift: पंचायत सचिवों ने फैसले का किया स्वागत
मोहन सरकार के इस फैसले का पंचायत सचिवों ने स्वागत किया है.अब पंचायत सचिवों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिल सकेंगा. इसके लिए पंचायत अधिनियम के नियम 5 क में प्रावधान किया गया है कि जिस जिले में पंचायत सचिव पदस्थ है, वहां की ग्राम पंचायतों में सचिव का पद खाली नहीं है तो परिजनों को अन्य जिलों में पंचायत सचिव के रिक्त पद पर नियुक्ति की जाएगी. इसके बाद उसे अनुकंपा का लाभ दिया जाएगा. उधर पंचायत सचिव संगठन ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है.
