MP Crime: कातिल बहु को सजा-ए-मौत

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जानिए जुल्म की पूरी दास्तां…

MP Crime: मध्यप्रदेश के रीवा कोर्ट ने सास की हत्या के जुर्म एक कातिल बहु को सजा-ए-मौत की सजा सुनाते हुए ऐतिहासिक फैसला दिया है.मामले में न्यायालय ने आरोपी के पति को भी आरोपी बनाया है लेकिन पर्याप्त सबूत ने होने पर उसे बरी कर दिया गया है.

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MP Crime: 95 वार और काम तमाम

दिल दहला देने वाली इस वारदात को आरोपी बहु कंचन कोल ने इतने भयाभय तरीके से अंजाम दिया कि जिसने भी सुना उसकी रुह कांप गई.जालिम बहु ने एक नहीं दो नही बल्कि 95 बार हंसिया से अपनी सास पर पर ताबड़तोड़ हमले किए.जिससे सास पूरी तरह लहुलुहान हो गई. घटना के वक्त सास घर में अकेली थी.और उसका बेटा बाहर था.जब वो घर पर आया तो नजारा देखकर हैरान रह गया..उसने तत्काल पुलिस को खबर दी और अपनी मां को संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया. जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

MP Crime: घरेलू विवाद बना वजह

वारदात की वजह घरेलू विवाद बताई जा रही है.इस जघन्य हत्याकांड मेंमध्य प्रदेश के रीवा न्यायालय में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश पद्मा जाटव ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है. इस फैसले में सास की हत्या के हत्या की आरोपी बहू कंचन कोल को मौत की सजा सुनाई गई है.

MP Crime:इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक अधिवक्ता विकास द्विवेदी ने बताया, मनगवां थाना इलाके के अंतरैला प्लांट गांव में करीब 2 साल पहले 12 जुलाई 2022 को घरेलू विवाद के चलते आरोपी बहू कंचन ने अपनी सास सरोज कोल 50 सा पुलिस ने बहू कंचन कोल के साथ ही सरोज कोल के पति वाल्मीकि कोल को भी आरोपी बनाया था. लेकिन सबूतों के अभाव में वाल्मीकि बरी हो गया. तीन दशक बाद रीवा की अदालत में बड़ा फैसला आया है.ल की धारदार हंसिया से हत्या कर दी थी.

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