Mandatory PNG connection: अगर आपके घर के पास पाइप्ड नेचुरल गैस यानि की PNG की पाइपलाइन ही कनेक्शन लेना होगा। केंद्र सरकार के नए नियमों के तहत नोटिस मिलने के 90 दिनों के अंदर PNG कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा, वरना आपके घर की LPG गैस सप्लाई बंद कर दी जाएगी। साथ ही सोसाइटियों को 3 दिन में पाइपलाइन की मंजूरी भी देनी होगी।

PNG कनेक्शन लेना जरूरी
जिन इलाकों में PNG इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है, वहां PNG कनेक्शन देने में कंपनियां हील-हवाला नहीं कर सकेंगी। केंद्र सरकार ने तय किया कि कंपनियों को निश्चित अवधि में कनेक्शन उपलब्ध कराना होगा। जो जानबूझ कर PNG कनेक्शन नहीं लेंगे, उनकी LPG सप्लाई बाधित हो सकती है। इस बारे में गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मिडिल-ईस्ट में जारी जंग और गैस की किल्लत को देखते हुए केंद्र सरकार ने ‘नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026’ लागू कर दिया है।
सोसायटी नहीं कर सकती मना
- कई बार हाउसिंग सोसायटियों या रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के विरोध की वजह से पाइपलाइन का काम रुक जाता था। अब ऐसा नहीं होगा।
- अगर कोई कंपनी पाइपलाइन के लिए रास्ता मांगती है, तो सोसाइटी को 3 दिन के अंदर मंजूरी देनी ही होगी।
- अगर सोसाइटी ने मना करती है या देरी की, तो वहां रहने वाले सभी घरों की LPG सप्लाई पर रोक लगा दी जाएगी।
Mandatory PNG connection: नहीं अटकेगी फाइल
- पाइपलाइन बिछाने के लिए अब सरकारी विभागों को फाइलों को अटकाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है।
- छोटे नेटवर्क के लिए 10 दिन और बड़ी लाइनों के लिए 60 दिन में मंजूरी देना जरूरी है।
- अगर विभाग तय वक्त में जवाब नहीं देता, तो उसे ‘डीम्ड क्लियरेंस’ यानी ‘ऑटोमैटिक मंजूरी’ मान लिया जाएगा और काम शुरू हो जाएगा।
जमीन मालिक को मुहावजा
- अगर पाइपलाइन किसी की निजी जमीन से गुजर रही है, तो मुआवजे को लेकर सालों तक केस नहीं चलेंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए फिक्स फॉर्मूला बना दिया है:
- जमीन के कमर्शियल सर्किल रेट का 30% हिस्सा मालिक को मुआवजे के तौर पर मिलेगा।
- जमीन मालिक अगर आवेदन मिलने के 24 घंटे में मंजूरी देता है, तो उसे दोगुना यानी 60% मुआवजा मिलेगा।
- अगर जमीन मालिक मंजूरी नहीं देता है, तो ‘डेजिग्नेटेड अथॉरिटी’ फैसला लेंगे।
सिलेंडर होगा सरेंडर
केंद्र सरकार ने 14 मार्च को ही PNG कनेक्शन को लेकर नए नियम जारी किए थे। इसके तहत अगर आपके घर में पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन है, तो अब आपको अपना LPG सिलेंडर को सरेंडर करना होगा। नए आदेश के मुताबिक, PNG यूजर्स को न तो नया LPG कनेक्शन मिलेगा और न ही पुराना सिलेंडर फिर से भरा जाएगा होगा। सरकार इससे पहले LPG सिलेंडर की सप्लाई को लेकर 4 बार नियम जारी कर चुकी है।
किराएदार क्या करें?
Mandatory PNG connection: PNG कनेक्शन के लिए आवेदन घर का ‘कानूनी कब्जाधारी’ या ‘मालिक’ कर सकता है। यानी आप किराएदार के तौर पर आवेदन कर सकते हैं। आपके पास PNG कनेक्शन लगाने का नोटिस आने पर दो रास्ते हैं
मकान मालिक के जरिए: मालिक से बात करके उनके नाम पर कनेक्शन लगवा सकते हैं।
किराएदार के नाम पर: कंपनियां किराएदारों को भी कनेक्शन देती हैं। इसके लिए आमतौर पर रेंट एग्रीमेंट और मकान मालिक से एक NOC की जरूरत होगी। लेकिन अगर आपके नाम पर पहले से LPG कनेक्शन है तो उसे सरेंडर करना होगा।
