दोषिओं के मातापिता को भी 4 -4 साल की सजा
राजस्थान के उदयपुर में 8 साल की बच्ची के रेप और हत्या के मामले में सोमवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी कमलेश को फांसी की सजा सुनाई। दोषियों के माता-पिता को 4-4 साल जेल की सजा सुनाई गई है। दंपति ने जमानत के लिए आवेदन किया था, जिस मामले में उन्हें जमानत मिल गई थी।
आठ दिन पहले अदालत ने मुख्य आरोपी कमलेश और उसके माता-पिता को सबूत नष्ट करने और सहयोग करने के आरोप में दोषी ठहराया था। मामले में आरोपियों के वकील ने कोर्ट से समय मांगा था। जिस पर जज ने उन्हें 4 नवंबर तक का समय दिया था।
कोर्ट से बाहर आकर दोषी ने कहा- मैं निर्दोष हूं, मैंने अपने माता-पिता को बचाने के लिए यह सब किया है। मुझ पर दबाव डाला गया है, मैं हाईकोर्ट में अपील करूंगा। मेरे माता-पिता को बचाने के लिए दंडित किया गया।
कमलेश को अदालत ने इस मामले में दोषी करार दिया था। आरोपी लड़की को चॉकलेट देने के बहाने घर ले गया। इसके बाद उसके साथ बलात्कार किया गया और बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसके बाद उसके हाथ, पैर और धड़ समेत उसके शरीर के 10 टुकड़ों को एक बोरे में पैक कर घर से 200 मीटर दूर खंडहर में फेंक दिया गया। लड़की उसे भाई कहती थी। वह रक्षाबंधन पर राखी बांधती थीं।
29 मार्च, 2023 को लड़की के पिता ने मावली पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। रिपोर्ट में कहा गया है कि बेटी शाम 4 बजे स्कूल आई थी। उसने उसे अपनी पोशाक बदलने और अपने चाचा के पास जाने के लिए कहा। उसके बाद से वापस नहीं लौटे। पुलिस ने डॉग स्क्वायड की मदद से तलाश शुरू कर दी है। एक अप्रैल को पीड़िता का शव जर्जर हालत में बोरे में पड़ा मिला था। पुलिस ने आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया।