पश्चिम बंगाल की TMC सांसद महुआ मोइत्रा एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार मामला और गंभीर है क्योंकि उनके कथन पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में FIR दर्ज कर ली गई है। महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कहा था – “अगर घुसपैठ हो रही है तो शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए।”
यह विवादास्पद बयान 29 अगस्त को नादिया जिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आया। बयान के बाद देशभर में राजनीतिक भूचाल आ गया।
रायपुर में दर्ज हुई FIR
रायपुर के माना थाने में स्थानीय नागरिक गोपाल सामंतों ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने IPC की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की। शिकायतकर्ता ने कहा कि यह बयान न केवल संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ है, बल्कि हिंसा को उकसाने वाला है।
BJP ने किया पलटवार
छत्तीसगढ़ भाजपा प्रवक्ता दीपक उज्जवल ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा,“महुआ मोइत्रा आतंकवादी और नक्सलियों जैसी भाषा बोल रही हैं। इंडिया गठबंधन की मानसिकता उग्रवादियों से मिलती-जुलती है।”उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष जानबूझकर समाज में अराजकता और तनाव फैलाने के लिए ऐसे बयान दे रहा है।
महुआ का बयान क्या था?
महुआ मोइत्रा ने कहा,
“अगर घुसपैठ हो रही है, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, हमारी मां-बहनों पर नजर डाली जा रही है, तो ये गलती किसकी है? गृह मंत्रालय की! अगर वो बॉर्डर नहीं संभाल पा रहे, तो गृह मंत्री का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए।”यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और खासकर BJP नेताओं और समर्थकों ने इसे “देशविरोधी और नक्सली विचारधारा” करार दिया।
बंगाल BJP का आरोप: “TMC की हिंसक संस्कृति”
बंगाल भाजपा ने इस बयान से जुड़ा वीडियो क्लिप X (पूर्व ट्विटर) पर साझा करते हुए लिखा:”जब महुआ मोइत्रा गृह मंत्री का सिर काटने की बात करती हैं, तो यह TMC की हताशा और हिंसक राजनीति का प्रमाण है।”भाजपा का दावा है कि TMC अब अराजकता और हिंसा के जरिए ही अपनी राजनीति खड़ी करना चाहती है, जो बंगाल की छवि को धूमिल कर रही है।
नादिया में भी दर्ज हुई शिकायत
केवल रायपुर ही नहीं, नादिया जिले के कृष्णानगर कोतवाली थाने में भी एक शिकायत दर्ज हुई है। यह शिकायत स्थानीय नागरिक संदीप मजूमदार ने की है। दोनों ही मामलों में IPC की गंभीर धाराओं में जांच की जा रही है।
क्या हो सकती है सजा?
यदि महुआ मोइत्रा पर लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं, तो उन पर राजद्रोह, सार्वजनिक अशांति फैलाने, और धमकी देने जैसी धाराओं में केस चल सकता है। ऐसे मामलों में 3 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा संभव है।
Read More :- मोदी-जिनपिंग की 50 मिनट बातचीत: सीमा पर शांति, ड्रैगन-हाथी की दोस्ती!
Watch Now :- भोपाल में 92 करोड़ का ड्रग्स जब्त – क्या जिम्मेदार वही !
