सीबीआई ने आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग की
कोलकाता रेप-मर्डर केस में संजय रॉय को दोषी करार दिया है, सियालदह कोर्ट ने 162 दिन बाद फैसलासुनाया. सीबीआई ने 7 अक्टूबर 2024 को आरोपी संजय राय के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया. कोर्ट ने 9 जनवरी को सुनवाई पूरी की. सीबीआई ने आरोपी संजय के लिए मौत की सजा की मांग की है.
8-9 अगस्त की रात को आरजी कर हॉस्पिटल में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी. 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर का शव मिला था. इस मामले में 10 अगस्त को संजय नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया था. इसके चलते पूरे देश में आक्रोश और नाराजगी के साथ लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन हुए।
10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी
मामले की जांच कर रही सीबीआई ने 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें कहा गया था कि सियालदह की ट्रायल कोर्ट में सोमवार से गुरुवार तक हर दिन सुनवाई हो रही है. अभियोजन पक्ष के 81 गवाहों में से 43 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है।

सीबीआई ने संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया
25 अगस्त को सीबीआई ने सेंट्रल फॉरेंसिक टीम की मदद से कोलकाता की प्रेसीडेंसी जेल में संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया. अधिकारियों ने उनसे करीब 3 घंटे तक पूछताछ की. संजय समेत अब तक कुल 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है. जिसमें आरजी कार के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, एएसआई अनुप दत्ता, 4 साथी डॉक्टर, एक वॉलंटियर और दो गार्ड शामिल हैं।
