एट्रो सिटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में दर्ज किया प्रकरण
kasim ahmed arrest love jihad bhopalcase: भोपाल, छोला मंदिर थाना पुलिस ने लव जिहाद के आरोपी कासिम अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ मारपीट, धमकाने, मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक और एट्रोसिटी एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। यह मामला ताराबाई अहिरवार की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जो कि मॉडल खुशबू अहिरवार उर्फ खुशी की बहन हैं।
परिवार ने हत्या की मांग की
पुलिस ने आरोपी को खजूरी सड़क थाना से छोला मंदिर थाना में सौंपा और बुधवार सुबह अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया। दिनभर परिजन हत्या का मामला दर्ज करने की मांग करते रहे, लेकिन पुलिस ने स्पष्ट किया कि प्रारंभिक जांच के बाद ही कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई।
जाने क्या था मामला
मृतक खुशबू अहिरवार मूल रूप से विदिशा जिले की मंडी बामोरा की निवासी थीं। उज्जैन से भोपाल आते समय उनकी तबीयत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्भावस्था और फैलोपियन ट्यूब फटने के कारण मौत बताई गई है। पुलिस ने अभी तक इस रिपोर्ट को पूरी तरह मान्य नहीं माना है और ब्लड, डीएनए और बिसरा रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम निर्णय लेगी।
कैफे से शुरु हुई कहानी
कासिम अहमद शाहजहांनाबाद इलाके में रहते हैं और निशातपुरा स्थित करोद में एक कैफे चलाते हैं। खुशबू अहिरवार कुछ समय पहले उनके साथ लिव-इन रिलेशन में रहने लगी थीं। अक्सर वे अपने परिवार को पैसे देने के लिए उनके कैफे आती थीं। इसी दौरान उनकी दोस्ती हुई और रिश्ते की शुरुआत हुई।
महिला सुरक्षा पर बहस
इस घटना ने भोपाल में चर्चा का विषय बन गई है। पुलिस और प्रशासन ने कहा है कि सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। इस घटना ने लव जिहाद और महिला सुरक्षा के मुद्दों पर नई बहस शुरू कर दी है।
आगे क्या होगा
पुलिस ने स्पष्ट किया कि मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य जांच के बाद ही सामने आएगी। यह मामला न केवल भोपाल बल्कि पूरे मध्यप्रदेश में कानूनी और सामाजिक चर्चा का विषय बन गया है।
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