15 सितंबर तक रिटर्न फाइल न करने पर जुर्माना लगेगा
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। अगर आपने अब तक अपना ITR फाइल नहीं किया है, तो यह आखिरी मौका है। समय रहते ITR न भरने पर आपको न केवल जुर्माना भरना पड़ सकता है, बल्कि अन्य कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है।

जानिए ITR क्या है?
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) एक दस्तावेज होता है, जिसे आप सरकार को अपनी आय और टैक्स भुगतान का विवरण देने के लिए भरते हैं। इसमें बताया जाता है कि आपने पिछले साल कितनी कमाई की, उस पर कितना टैक्स चुकाया और क्या आपने एडवांस टैक्स जमा किया है। इसके आधार पर, सरकार आपको अतिरिक्त टैक्स रिफंड कर सकती है या फिर आपको और टैक्स चुकाने का निर्देश दे सकती है।
समय पर ITR फाइल करने के 4 प्रमुख फायदे
- जुर्माने से बच सकते हैंअगर आप 15 सितंबर तक ITR फाइल नहीं करते हैं, तो आपको लेट फीस चुकानी पड़ेगी।
- 5 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना आय वाले टैक्सपेयर्स को 5,000 रुपए की पेनल्टी भरनी होगी।
- 5 लाख रुपए से कम की आय वाले टैक्सपेयर्स को 1,000 रुपए का जुर्माना देना होगा।
समय रहते ITR फाइल करके आप इस जुर्माने से बच सकते हैं।
- नोटिस का डर नहीं रहेगाआयकर विभाग के पास अब आपकी आय और खर्चों की जानकारी विभिन्न सोर्सों से पहुंच जाती है। अगर आपने समय पर ITR फाइल नहीं किया, तो विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। यह नोटिस की परेशानी से बचने के लिए समय पर रिटर्न भरना जरूरी है।
- ब्याज की बचतअगर आपने अपनी टैक्स देनदारी का 90% भी भुगतान नहीं किया है, तो सेक्शन 234B के तहत आपको हर महीने 1% ब्याज पेनल्टी चुकानी होगी। समय पर ITR दाखिल करने से आप इस ब्याज की बचत कर सकते हैं।
- नुकसान को कैरी फॉरवर्ड कर सकेंगेअगर आप निर्धारित तारीख तक ITR फाइल करते हैं, तो आप अपने नुकसान को अगले वित्तीय वर्षों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर शेयरों की बिक्री से नुकसान हुआ है, तो इसे 8 साल तक अगले वर्षों के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। लेकिन अगर आप समय पर ITR फाइल नहीं करते, तो यह फायदा नहीं मिलेगा।
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