
itr filing 5 benefits – tax refund loan easy
टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख पास आ चुकी है, और यदि आपने अब तक अपनी ITR (Income Tax Return) फाइल नहीं किया है तो समय आ गया है कि (itr filing 5 benefits – tax refund loan easy) आप इसे न टालें। 15 सितंबर तक आपको अपना रिटर्न दाखिल करना होगा, वरना न केवल आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, बल्कि आप कई फायदे भी खो सकते हैं।
क्या आप जानते हैं कि ITR फाइल करने से लोन मिलने में आसानी होती है, ब्याज बचता है, और टैक्स रिफंड भी क्लेम किया जा सकता है? इस लेख में हम आपको बताएंगे ITR फाइल करने के 5 अहम फायदे, जिनसे आपको न केवल वित्तीय राहत मिलती है, बल्कि भविष्य में कई वित्तीय फैसले भी आसान हो जाते हैं।
जुर्माने से बचेंगे
अगर आपने ITR फाइल करने में देरी की तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर आपकी सालाना आय ₹5 लाख से ज्यादा है, तो आपको ₹5,000 तक की लेट फीस का भुगतान करना होगा।
अगर आपकी आय ₹5 लाख से कम है तो यह शुल्क ₹1,000 तक हो सकता है। इस जुर्माने से बचने के लिए सबसे आसान तरीका है समय पर रिटर्न दाखिल करना। इससे न केवल आपका पैसा बचता है, बल्कि आपके टैक्स रिकॉर्ड भी साफ रहते हैं।
नोटिस का डर नहीं रहेगा
आजकल आयकर विभाग के पास आपकी आय और खर्चों की जानकारी कई स्रोतों से पहुंच जाती है।
अगर आपने समय पर ITR नहीं फाइल किया,
तो विभाग आपके द्वारा रिपोर्ट नहीं किए गए आंकड़ों के आधार पर आपको नोटिस भेज सकता है। समय पर रिटर्न फाइल करने से आप इन नोटिसों से बच सकते हैं और परेशानियों से भी दूर रह सकते हैं।
ब्याज की बचत करें
यदि आपने समय पर टैक्स नहीं चुकाया और आपके ऊपर टैक्स बाकी है, तो आपको ब्याज के तौर पर 1% प्रति माह का अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ेगा। इसके साथ ही, अगर आपने टैक्स का 90% से कम हिस्सा भी चुकाया है तो यह ब्याज और भी बढ़ सकता है। इस ब्याज से बचने के लिए आपको ITR फाइल करना जरूरी है, ताकि आप अपने बकाया टैक्स पर ब्याज की बचत कर सकें।
नुकसान कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं
यदि आपको पिछले वित्तीय वर्ष में किसी निवेश (जैसे शेयर बाजार में) से नुकसान हुआ है, तो आप इस नुकसान को अगले 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि भविष्य में आपकी कोई आय होगी, तो उस पर आपको कम टैक्स देना होगा। लेकिन यह सुविधा तभी मिलेगी जब आप समय पर अपना ITR फाइल करें। अगर आप देरी करते हैं, तो यह फायदा खो सकते हैं।
टैक्स रिफंड क्लेम करना है तो ITR जरूरी है
क्या आपकी सालाना आय बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट के भीतर है?
यदि हां,
तो आपके द्वारा पहले से कटे हुए टैक्स का रिफंड आपको ITR फाइल किए बिना नहीं मिल सकता। ITR फाइल करने पर आयकर विभाग आपकी पूरी जानकारी चेक करता है और अगर आपका टैक्स रिफंड बनता है तो वह सीधा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अगर आपने ITR फाइल नहीं किया तो टैक्स रिफंड का दावा भी नहीं कर सकते।
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