ITR फाइल नहीं किया तो लगेगा जुर्माना और ब्याज!

ITR deadline extended: बस एक दिन और…!
ये वो लाइन है जो आयकर विभाग (Income Tax Department) ने उन लाखों लोगों को राहत देने के लिए कही जो अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाए थे।
15 सितंबर को आखिरी तारीख थी लेकिन अब एक मामूली राहत देते हुए इसे 16 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन ध्यान रहे ये फाइनल एक्सटेंशन है। अगर आपने आज भी फाइल नहीं किया तो सिर्फ जुर्माना ही नहीं ब्याज भी भरना पड़ेगा।
अब तक 7.3 करोड़ ITR फाइल हो चुके फिर भी लाखों पीछे
2025-26 के ITR फाइलिंग सीज़न में अब तक 7.3 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने अपना रिटर्न दाखिल किया है। ये आंकड़ा पिछले साल से 2 लाख ज्यादा है।
बावजूद इसके अभी भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिटर्न नहीं भरा है। कई लोग सोचते हैं अभी टाइम है बाद में कर लेंगे…लेकिन इस बार डिपार्टमेंट ने साफ कर दिया है अब और एक्सटेंशन नहीं मिलेगा।
क्यों बढ़ाई गई तारीख?
इस बार ITR फॉर्म्स में कुछ बदलाव किए गए थे। ITR फाइलिंग टूल्स को अपडेट किया गया बैकएंड सिस्टम में सुधार किया गया और सबसे बड़ी बात तकनीकी कारणों से हजारों लोग अंतिम दिनों में पोर्टल एक्सेस नहीं कर पा रहे थे

इन्हीं सब कारणों से CBDT (Central Board of Direct Taxes) ने सोमवार की रात सर्कुलर जारी कर डेडलाइन को 16 सितंबर तक बढ़ा दिया।
अफवाहों से बचें: 30 सितंबर तक डेट नहीं बढ़ी है
पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल था कि ITR की अंतिम तारीख 30 सितंबर तक बढ़ गई है। लेकिन आयकर विभाग ने इन अफवाहों का खंडन करते हुए साफ किया डेडलाइन सिर्फ 16 सितंबर तक बढ़ी है। इसके बाद लेट फीस और ब्याज दोनों लागू होंगे।
कैसे भरें ITR – 4 आसान स्टेप्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट आनंद जैन के मुताबिक ITR भरना अब पहले जितना जटिल नहीं रहा। बस ये 4 स्टेप्स समझ लीजिए:
कागज़ात तैयार रखें:
- Form 16: सैलरी की जानकारी के लिए
- Form 26AS और AIS: TDS और टैक्स भुगतान की जानकारी
- बैंक स्टेटमेंट ब्याज प्रमाणपत्र LIC PPF Home Loan Rent slips Capital Gain info आदि
सही ITR फॉर्म चुनें:
| Form | किसके लिए है? |
|---|---|
| ITR-1 | सैलरी एक मकान और ब्याज आय ₹50 लाख से कम |
| ITR-2 | एक से अधिक मकान या कैपिटल गेन |
| ITR-3 | बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम |
| ITR-4 | Presumptive Taxation (छोटे व्यापारी फ्रीलांसर) |
ITR फाइल करें (Online):
- साइट: https://incometax.gov.in
- PAN से लॉगिन करें
- सही फॉर्म चुनें सभी जानकारी भरें
- टैक्स कैलकुलेट करें
- अगर टैक्स देना है तो ऑनलाइन पेमेंट करें
ITR वेरिफाई करें:
रिटर्न फाइल करने के 30 दिन के अंदर वेरिफिकेशन जरूरी है वरना ITR अमान्य हो सकता है।
वेरिफिकेशन के तरीके:
- Aadhaar OTP
- Net Banking
- Demat Account
- Digital Signature
आज फाइल नहीं किया तो ये होगा नुकसान:
| आयकर रिटर्न नहीं फाइल करने पर | जुर्माना/ब्याज |
|---|---|
| 16 सितंबर के बाद फाइल किया | ₹5 000 जुर्माना |
| 31 दिसंबर के बाद | ₹10 000 जुर्माना |
| अगर आपकी इनकम ₹5 लाख से कम है | ₹1 000 जुर्माना |
| टैक्स बकाया है | हर महीने 1% ब्याज |
गलत जानकारी भरने से बचें वरना आएगा नोटिस
कुछ लोग गलत डिडक्शन दिखाकर टैक्स बचाते हैं
जैसे कि LIC मेडिकल इंश्योरेंस डोनेशन हाउस लोन आदि में ज्यादा क्लेम कर देते हैं।
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अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट AI से रिटर्न की जांच करता है।
- डेटा क्रॉसचेक होता है
- बैंकों म्युचुअल फंड TDS से मिली जानकारी मिलाई जाती है
- और गलती मिलने पर नोटिस पेनल्टी यहां तक कि स्क्रूटिनी भी हो सकती है
आज नहीं तो जुर्माना तय
अगर आप अब तक रिटर्न नहीं भर पाए हैं तो यही मौका है। आज 16 सितंबर 2025 – रात 11:59 बजे तक ITR फाइल करें। कल से जुर्माना शुरू होगा, ब्याज शुरू हो जाएगा और मानसिक तनाव भी शुरू होगा
अभी फाइल करें बाद में पछताएं नहीं!
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