अगर आपकी सैलरी के आलावा भी किसी अन्य स्त्रोत से कमाई होती है और उस पर ज़्यादा TDS कटता है तो अब से
सिर्फ एक फॉर्म भरकर अपने एम्प्लायर को देना होगा और बताना होगा की यह अन्य स्त्रोत की कमाई आपके खाते मे
कितनी आई है I
CBDT ( सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सस ) ने फॉर्म 12BAA ज़ारी किया है जिसका उद्देश्य नॉन सैलरी इनकम के disclosure मे सुधार लाना और टीसीएस ( Tax collected at source )की डिटेल देना है I
इस फॉर्म का कर्मचारी की सैलरी से होने वाली TDS कटौती मे कमी लाना है I इस कदम से कर्मचारियों की बचत बढ़
सकेगी I फॉर्म 12BAA एक स्टेटमेंट के रूप के कार्य करेगा जिसमे कर्मचार्य अपने वेतन के आलावा अन्य स्त्रोत मे की
गई deduction की जानकारी इस फॉर्म मे देनी होगी I अन्य स्त्रोत से आय मे fixed deposit, share market income,
dividend या commission से आय शामिल है I
इस फॉर्म से एम्प्लायर को अधिक व्यापक वित्तीय जानकारी प्रस्तुत करने मदद मिलेगी जिससे अन्य स्त्रोत से आपका कितना TDS कटा है जिसकी जानकारी मिल सकेगी और यदि आपने कोई बड़ी ख़रीदारी करी है तो उस करकितना TDS कटा है इसकी भी जानकारी देनी होगी जिससे एम्प्लायर e पास जमा करने पर सैलरी से होने वाली TDS कटौती मे कम हो जाएगी I