Toshakhana Imran Khan & Bushra: पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल लाने वाले तोशाखाना केस’ में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर कानून का शिकंजा पूरी तरह कस गया है . शनिवार को फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) की विशेष अदालत ने दोनों को 17-17 साल की कड़ी सजा सुनाई अदालत ने न केवल जेल का फैसला सुनाया, बल्कि उन पर 16.4 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया है ।

Toshakhana Imran Khan & Bushra: 2 करोड़ की घड़ी और 5 लाख का झूठ
यह पूरा मामला सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा तोहफे में दी गई एक बेहद कीमती बुल्गारी घड़ी से जुड़ा है। 2018 में मिली इस घड़ी की असल कीमत करीब 2 करोड़ रुपए थी । नियम के मुताबिक, प्रधानमंत्री को मिले कीमती तोहफे सरकारी खजाने (तोशाखाना) में जमा होने चाहिए. लेकिन आरोप है कि इमरान खान ने इसकी कीमत सिर्फ 5 लाख रुपए बताई ऐसा इसलिए किया गया ताकि इसे सरकारी रिकॉर्ड से बचाकर निजी तौर पर ऊंचे दामों में बेचा जा सके।
जेल में सुनाई गई सजा
रावलपिंडी की अडियाला जेल में ही विशेष अदालत लगाई गई जहां जज शाहरुख अरजुमंद ने यह फैसला सुनाया इमरान खान पहले ही भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में अगस्त 2023 से जेल काट रहे हैं अदालत ने इमरान की उम्र (73 साल) और बुशरा के महिला होने के नाते सजा में कुछ नरमी जरूर बरती है. लेकिन उन्हें आपराधिक विश्वासघात और भ्रष्टाचार की धाराओं में कठोर कारावास दिया गया है।
