
Holi politics मुस्लिम पक्ष को शर्तों के तहत पेंट करने की अनुमति दी
Sambhal Shahi Jama Masjid: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल में शाही जामा मस्जिद की कमेटी को मस्जिद की बाहरी दीवारों को पेंट करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने मस्जिद समिति की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और आदेश दिया कि पेंटिंग केवल मस्जिद की बाहरी दीवारों पर की जा सकती है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने कहा कि बाहरी दीवारों पर भी लाइटिंग लगाई जा सकती है, लेकिन इस काम में स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं होना चाहिए।
religious structure court case: किस आधार पर जारी किया गया आदेश?
मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पेंटिंग बनाने की इजाजत मांगी थी। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने आदेश दिया कि यह काम एक सप्ताह के भीतर किया जाए और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को इसकी पुष्टि करने का निर्देश दिया। यह आदेश इस तर्क पर आधारित है कि मस्जिद की बाहरी दीवारों का सौंदर्यीकरण किया जा सकता है, हालांकि इसमें कोई संरचनात्मक बदलाव नहीं किए गए हैं या किसी ऐतिहासिक ढांचे को नुकसान पहुंचा है।
India judiciary news: इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई थी सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट सोमवार को संभल में जामा मस्जिद को गिराने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई 12 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। एएसआई ने कोर्ट के आदेश की पालना में जांच रिपोर्ट दाखिल की। इस रिपोर्ट में एएसआई ने कहा कि मस्जिद में रंगाई की जरूरत नहीं है, हां सफाई की जा सकती है।
Sambhal Shahi Jama Masjid
जिस पर कोर्ट ने एएसआई को मस्जिद की सफाई और उखड़ी हुई झाड़ियों को साफ करने का निर्देश दिया था। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की जांच रिपोर्ट पर आपत्ति जताने का समय लिया। हिंदू पक्ष ने भी हलफनामा दाखिल करने में समय लिया। आज की सुनवाई के दौरान, अदालत ने एएसआई को सात दिनों के भीतर मस्जिद को पेंट करने और प्रकाश करने का आदेश दिया।