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Gwalior: DIG पर 5 लाख का जुर्माना, जाने क्या है पूरा मामला

Narendra Singh April 18, 2025

Gwalior high court imposed : जाने क्या है मामला

Gwalior high court imposed : ग्वालियर हाई कोर्ट ने DIG मयंक अवस्थी को एक महीने के भीतर 5 लाख रुपए प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पास जमा करने का आदेश दिया है, जो जीतने वाले पक्ष को दिया जाएगा. हाई कोर्ट ने DGP को DIG मयंक अवस्थी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने और उनके इरादों की पड़ताल करने का निर्देश दिया है.

DIG मयंक अवस्थी पर एक्शन

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने भोपाल DIG मयंक अवस्थी पर बड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं. DIG पर दतिया जिले में 24 सितंबर 2017 में हुई एक हत्या के मामले में झूठी जानकारी देने और महत्वपूर्ण साक्ष्य छिपाने के आरोप में कोर्ट ने पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. साथ ही DIG मयंक अवस्थी के खिलाफ विभागीय जांच और अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के भी आदेश दिए हैं. हाई कोर्ट ने DGP से पूछा, क्या ऐसे अधिकारी विभाग में बने रहने योग्य हैं?

हाई कोर्ट में जवाब नहीं दे पाए DIG

मामला हाई कोर्ट में पहुंचा, जहां पर तत्कालीन दतिया जिले के एसपी मयंक अवस्थी और तत्कालीन थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह भदोरिया से टावर लोकेशन और कॉल डिटेल के संबंध में जवाब मांगा गया, लेकिन मामले में 4 अप्रैल 2025 को बहस के बाद हाई कोर्ट ने 16 अप्रैल को अपना फैसला सुनाया है, जिसमें कोर्ट ने दतिया जिले के तत्कालीन एसपी रहे मयंक अवस्थी की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने जानबूझकर साक्ष्य दबाए, जिससे एक पक्ष को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई.

DIG के खिलाफ विभागीय जांच कराएं

कोर्ट ने इसे चौंकाने वाला और निष्पक्ष जांच के अधिकारों का उल्लंघन बताया. कोर्ट ने मयंक अवस्थी को एक महीने के भीतर 5 लाख रुपए प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पास जमा करने का आदेश दिया है, जो जीतने वाले पक्ष को दिया जाएगा. हाई कोर्ट ने DGP को DIG मयंक अवस्थी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने और उनके इरादों की पड़ताल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि, “डीजीपी को तय करना होगा कि क्या ऐसे अधिकारी पुलिस विभाग में रहने योग्य हैं या नहीं”. वर्तमान दतिया एसपी को 10 दिनों के भीतर कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड जमा करने को कहा गया है. साथ ही DGP को 20 मई 2025 तक जांच की प्रगति पर कोर्ट को सूचित करना होगा.

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