हाईकोर्ट का अहम आदेश अतिथि शिक्षकों के पक्ष में
Guest Teacher Merit List Court Order: ग्वालियर हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए 2023 के चयन सर्कुलर में बदलाव के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने साफ किया कि मेरिट का निर्धारण 2019 के सर्कुलर के अनुसार किया जाए, जिसमें चार अलग-अलग कैटेगरी के आधार पर मेरिट बनाई जाती थी।
2019 बनाम 2023 सर्कुलर, मेरिट तय करने की प्रक्रिया में अंतर
2019 के सर्कुलर में शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर PHD से लेकर PG तक चार कैटेगिरी निर्धारित की गई थीं। जबकि 2023 के सर्कुलर में केवल PG अंकों के आधार पर मेरिट तैयार करने का प्रावधान था। हाईकोर्ट ने इस नई व्यवस्था को असंगत मानते हुए 2019 के नियमों को फिर से लागू करने का निर्देश दिया।
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याचिकाकर्ता डॉ. दिनेश कुमार की पहल
यह फैसला डॉ. दिनेश कुमार चतुर्वेदी द्वारा दायर याचिका के बाद आया है। याचिकाकर्ता ने 2023 के सर्कुलर को शिक्षा के स्तर को गिराने वाला बताया था। उन्होंने यह तर्क दिया कि PG अंक आधारित चयन प्रक्रिया से उच्च योग्यता वाले उम्मीदवारों के साथ अन्याय हो रहा है।
शिक्षा गुणवत्ता को बनाए रखने की दिशा में कदम
हाईकोर्ट का यह निर्णय न केवल अतिथि शिक्षकों को राहत देता है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में भी अहम माना जा रहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उच्च शिक्षा योग्यताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
प्रदेशभर के अतिथि शिक्षकों में खुशी की लहर
Guest Teacher Merit List Court Order: इस आदेश के बाद राज्य भर के हजारों अतिथि शिक्षकों को लाभ मिलेगा। 2019 की श्रेणीबद्ध प्रणाली से उन्हें बेहतर अवसर प्राप्त होंगे और लंबे समय से उठ रही मांगें भी पूरी होंगी। यह फैसला शिक्षा विभाग के चयन मानदंडों पर भी एक नई दिशा देगा।
