ईपीएफओ नियम में संशोधन करेगी सरकार
ईपीएफओ में पेंशन के लिए योगदान करने वाले कर्मचारियों को अपने पीएफ खाते में जमा पूरी राशि को पेंशन के रूप में ट्रांसफर करने का विकल्प मिल सकता है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ पेंशन योजना के नियमों में बदलाव की घोषणा की है।
मंडाविया ने कहा कि अगर कोई कर्मचारी रिटायर होना चाहता है तो वह अपने पीएफ खाते में जमा पूरी राशि पेंशन फंड में डायवर्ट कर सकता है। ताकि उसे ज्यादा पेंशन मिल सके। सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है। सभी मुद्दों पर विचार करने के बाद इन नियमों में संशोधन किया जाएगा।
20 लाख कर्मचारी हुए शामिल
ईपीएफओ में जुलाई महीने में करीब 20 लाख नए कर्मचारी जुड़े हैं। जो चालू वित्त वर्ष में अब तक का सबसे अधिक है। जुलाई में नई नौकरियां शुरू करने के बाद ईपीएफओ के साथ कुल 1994 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया था। जिसमें से 10.52 लाख कर्मचारियों ने पहली बार काम शुरू किया है।
ईपीएफओ पोर्टल को बनाया जाएगा एडवांस
ईपीएफओ पोर्टल से जुड़ी दिक्कतों पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘हम ईपीएफओ पोर्टल को किसी भी बैंकिंग वेबसाइट की तरह बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। अगले छह महीनों में इसमें भारी सुधार देखने को मिलेगा। बैंकिंग पोर्टल की तर्ज पर ईपीएफओ पोर्टल पर भी कर्मचारियों को एक क्लिक पर सभी सेवाएं उपलब्ध होंगी। जिसके लिए हम पूरी व्यवस्था को बेहतर बना रहे हैं।
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