SEBI मे रजिस्ट्रेशन कराये बगैर निवेश या वित्तीय सलाह देने वाले सालाहकारों पर अब लगाम कस दी गई है I SEBI
यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर ज़ारी कर अपने दायरे मे आने वाले सभी संस्थानों को
स्पष्ट निर्देश दिया है की ऐसे गैर पंजीकृत निवेश सलाहकार या संस्थान जो भ्रामक एवं गलत रिटर्न्स का दावा करते
हैं या कर रहे हैं और निवेश की सलाह दे रहे हैं वे सभी इसे बंद कर दें I इन संस्थानों मे स्टॉक एक्सचेंज, डिपाजिटरीज
एवं क्लियरिंग संस्थाएं शामिल हैं I
SEBI ने अपने 22 अक्टूबर 2024 को ज़ारी किये अपने सर्कुलर मे निर्देश दिया है की सभी निवेश सालाहकार एवं संस्थाएं 3 महीने के अंदर अपने सभी अनुबंध को रद्द कर दें I SEBI बोर्ड ने यह निर्णय 27 जून 2024 को नई गाइडलाइन्स को मंजूरी देने एवं 26 अगस्त 2024 को इसे लागू किये जाने के बाद लिया है I
नये नियमों का उद्देश्य आम निवेशकों की हितों की रक्षा और अनाधिकृत निवेश सालाहकारों पर लगाम लगाना है I नये नियमों के अनुसार बिना SEBI की अनुमति के बगैर किसी को भी निवेश की सलाह से जुड़ा कोई दावा करने की अनुमति नहीं होगी हालांकि SEBI ने साफ किया की यह नियम निवेशकों को शिक्षित किये जाने वाले पहलुओं पर लागू नहीं होंगे हालांकि इन पहलूओं पर नहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर सलाह देने पर प्रतिबन्ध होगा I
SEBI ने यह नियम इसलिए भी ज़ारी किये हैं की कई धोखेबाज़ निवेश सालाहकार और संस्थानों ने भ्रामक दावों से कई
निवेशकों को खासा नुकसान पहुँचाया है और शेयर बाजाऱ मे तेजी के बीच कई छोटे निवेशक बाजाऱ से जुड़े हैं और
ऐसी ही घटनाओं की रोकथाम और निवेशकों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिये ये नियम ज़रूरी था I