बेंगलुरु की एक अदालत ने आदेश दिया
बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने 27 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। वित्त मंत्री पर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली करने का आरोप है।
जन अधिकार संघर्ष परिषद के आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु में एक शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बेंगलुरु के तिलकनगर पुलिस स्टेशन को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी।
शिकायत अप्रैल 2024 में दर्ज की गई थी
जन अधिकार संघर्ष परिषद ने अप्रैल में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ईडी अधिकारियों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं, तत्कालीन कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कतील, बीवाई विजयेंद्र के खिलाफ 42वीं एसीएमएम अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी. इस संबंध में शुक्रवार को सुनवाई हुई।
शिकायत के अनुसार, अप्रैल 2019 और अगस्त 2022 के बीच, चुनावी बॉन्ड के माध्यम से उद्योगपति अनिल अग्रवाल की फर्म से अनुमानित 230 करोड़ रुपये और अरबिंदो फार्मेसी से 49 करोड़ रुपये वसूले गए।