delhi women night shift permission: अब काम भी, सुरक्षा भी, सम्मान भी
delhi women night shift permission: दिल्ली की सड़कों पर अब रात में भी महिलाओं की मेहनत की रौशनी दिखेगी। दिल्ली सरकार ने एक बड़ा और साहसिक कदम उठाते हुए महिला कर्मचारियों को दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दे दी है। लेकिन यह अनुमति सिर्फ एक आदेश नहीं, बल्कि एक सोच है समानता, सुरक्षा और सम्मान की सोच।

क्या बदला है?
अब महिलाएं रात की शिफ्ट में काम कर सकेंगी, लेकिन उनकी लिखित सहमति अनिवार्य होगी। यानी कोई भी महिला कर्मचारी तब तक नाइट शिफ्ट में नहीं लगाई जा सकती जब तक वह खुद इसके लिए तैयार न हो। यह फैसला न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ाता है, बल्कि महिलाओं को अपने करियर में आगे बढ़ने का एक नया रास्ता भी देता है।
काम के घंटे और ओवरटाइम का नया नियम: delhi women night shift permission
- किसी भी कर्मचारी से एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा (भोजन और विश्राम सहित)।
- सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे की सीमा तय की गई है।
- लगातार 5 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकेगा।
- ओवरटाइम करने पर दोगुना वेतन मिलेगा।
सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर रात में काम करने वाली महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं।
- हर प्रतिष्ठान में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) बनाना अनिवार्य होगा।
- कार्यस्थल पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और उनकी रिकॉर्डिंग कम से कम एक महीने तक सुरक्षित रखनी होगी।
- नाइट शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए परिवहन और सुरक्षा की जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी।
एक संतुलित व्यवस्था की ओर कदम दिल्ली सरकार का यह फैसला सिर्फ महिलाओं को काम की आज़ादी नहीं देता, बल्कि एक संतुलित और सुरक्षित कार्य संस्कृति की नींव भी रखता है। यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी कर्मचारी सिर्फ नाइट शिफ्ट में ही काम करने के लिए बाध्य न हो।
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