अब बिना परमिशन लाउडस्पीकर बजाने पर लगेगा जुर्माना
दिल्ली पुलिस ने लाउडस्पीकर को लेकर नया फरमान जारी किया है. किसी भी धार्मिक स्थल पर अब तय मानकों से तेज लाउडस्पीकर नही बजेगा. इसके अलावा बिना पुलिस की परमिशन के किसी भी जगह लाउडस्पीकर नहीं लगाया जा सकेगा. टेंट हाउस से लाउडस्पीकर लेने पर भी पुलिस परमिशन होना जरूरी होगा.
यूपी वाला नियम लागू
दिल्ली पुलिस ने लाउडस्पीकर के उपयोग पर नए नियम जारी किए हैं. धार्मिक स्थलों सहित सभी जगहों पर निर्धारित डेसिबल सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा. बिना अनुमति लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित है और उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा. नियमों में औद्योगिक, आवासीय और साइलेंट जोन के लिए अलग-अलग ध्वनि सीमाएं निर्धारित की गई हैं. टेंट हाउस से भी लाउडस्पीकर लेने के लिए पुलिस की परमिशन जरूरी होगी.
ये है लाउडस्पीकर के लिए नियम
पुलिस निर्देश में बताया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि स्तर अधिकतम 10 dB(A) तक ही सीमित होगा.निजी स्वामित्व वाली ध्वनि प्रणाली की आवाज निर्धारित सीमा से 5 dB(A) से अधिक नहीं होनी चाहिए. निर्देश में इंडस्ट्रियल एरिया में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 75DB आवाज की इजाजत और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 70DB ध्वनि का पैमाना तय किया गया है.इसके अलावा रेजिडेंशियल एरिया में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 55DB आवाज की इजाजत और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 45DB ध्वनि का पैमाना तय किया गया है.साइलेंस जोन में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 50DB आवाज की इजाजत है. वहीं, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 40DB ध्वनि का पैमाना तय किया गया है.
टेंट वालों पर भी नियम लागू
दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी टेंट, लाउडस्पीकर और जनरेटर आपूर्तिकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए कि वे स्थानीय पुलिस की लिखित अनुमति के बिना उपयोगकर्ताओं को उपकरण न दें.जिला डीसीपी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपूर्तिकर्ता इस आवश्यकता का अनुपालन करें, तथा अनुपालन न करने वाले आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें.
नियम तोड़ने पर इतना जुर्माना
दिल्ली पुलिस ने नियम तोड़ने पर जुर्माना भी तय किया है. लाउडस्पीकर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के अनुचित प्रयोग पर 10000 रुपये का जुर्माना और उपकरणों की जब्ती होगी.डीजी सेट्स पर नियम क्षमता के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा.होगी. वहीं,धार्मिक, शादी या रैली में उल्लंघन पर 10000 रुपये (रिहायशी क्षेत्र) और 20000 (साइलेंस जोन) में होंगे.
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