
cm pushkar singh dhami
UK Land Law Amendment: विधानसभा सत्र के चौथे दिन उत्तराखंड में भू-कानून संशोधन पारित किया गया। सीएम धामी ने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था संशोधन विधेयक 2025 को विधानसभा में प्रस्तुत किया। इस पर विपक्ष ने चर्चा की मांग की। जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी के निर्देश सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा हुई।
सीएम ने कहा- जनहित में लिए गए ऐतिहासिक निर्णय
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सदन में कहा कि उनकी सरकार जनहित में कई ऐतिहासिक निर्णय ले रही है।
लोगों की जन भावनाओं के अनुरूप सरकार ने सख्त भू-कानून संशोधन विधेयक पास किया है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के संसाधनों को भू-माफियाओं से बचने के लिए सरकार की यह बड़ी कोशिश है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों अलग-अलग हैं।
जिसे ध्यान में रखकर भू-सुधार की नींव रखी गई है जिसमें आगे और कई सुधार किए जाएंगे।
भू-माफियाओं पर लगेगी नकेल
मुख्यमंत्री ने बताया की नए भू-कानून के तहत राज्य के 11 जिलों में भूमि खरीदने पर रोक लगा दी गई है।
अब जमीन खरीद के लिए शासन से अनुमति लेनी होगी।
यह भू-प्रबंधन कानून से भू-माफिया और भूमिधरो के बीच अंतर पहचान में मदद मिलेगी।
सीएम ने कहा कि पिछले कुछ सालों से बाहरी लोगों ने जिस उद्देश्य के लिए जमीन खरीदी,
जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा था। अब ऐसे मामलों में कार्रवाई की जाएगी।
विपक्ष ने की प्रवर समिति में भेजने की मांग
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि इस भू-कानून को प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए, ताकि एक महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि यह जानना जरूरी है कि उत्तराखंड में भू-कानून को लचीला किसने किया और क्यों। इस प्रकार के कानून में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए और इसके लिए राजस्व के जानकारों से भी सुझाव लिया जाना चाहिए।